Your browser does not support JavaScript! क्लीयरेंस (मंजूरी) (विद्युत कानून की नियमावली से उद्धरण) | उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत की आधिकारिक वेबसाइट में आपका स्वागत है

क्लीयरेंस (मंजूरी) (विद्युत कानून की नियमावली से उद्धरण)

क्रम सं.

विषय

1. ईमारत:
(ए)

जहां पर एक उच्च या अतिरिक्त उच्च वोल्टेज ओवरहेड लाइन किसी भवन या भवन के हिस्से के ऊपर या उसके आस-पास गुजरती है, यह अधिकतम झुकाव के आधार पर होगा, लाइन के नीचे से इमारत के उच्चतम हिस्से के ऊपर एक लंबवत निकासी इस प्रकार होगी:

(ए) हाई वोल्टेज लाइन तक और उसके सहित

33 केवी

3.685 मीटर्स (12 फीट)

(बी) अत्याधिक हाई वोल्टेज लाइन के लिए 3.685 मीटर्स (12 फीट) से अधिक
0.305 मीटर (1 फीट) प्रत्येक अतिरिक्त 33 केवी या उसके हिस्से के लिए
(बी) निकटतम कंडक्टर के बीच क्षैतिज निकासी और इस तरह के भवन का कोई भी हिस्सा हवा के दबाव के कारण अधिकतम विक्षेपण के आधार पर निम्न प्रकार होगा, इससे कम नहीं:
(ए) हाई वोल्टेज लाइन के लिए और 11 केवी सहित 1.219 मीटर. (4 फीट.)
(बी) हाई वोल्टेज लाइन के लिए और 11 केवी से अधिक, 33 केवी सहित 1.829 मीटर (6 फीट)
(सी) अत्याधिक हाई वोल्टेज लाइन 1.829 मीटर (6 फीट) से अधिक
0.305 मीटर (1 फीट) प्रत्येक अतिरिक्त 33 केवी या उसके हिस्से के लिए
2. जमीन के ऊपर से क्लीयरेंस:
(भारतीय विद्युत नियमों की धारा 77)
मिमी

33 केवी
66 केवी
132 केवी
220 केवी
400 केवी

5100
5490
6100
7015
8840
3. नदी के उपर से क्लीयरेंस :
अधिकतम बाढ़ स्तर से ऊपर
नदी पर करना संभव नहीं
नदी पर की जा सकती है
 
उच्चतम बाढ़ स्तर से 3050 मिमी ऊपर
अधिकतम जल स्तर की स्थिति में सबसे ऊंचे मस्तूल के ऊपर से उपयुक्त निकासी, संबंधित अधिकारियों के परामर्श से निर्धारित की जाएगी
4. पीटीसीसी लाइन पर क्लीयरेंस:
मिमी

66 केवी
132 केवी
220 केवी
400 केवी

2440
2745
3050
4880
5. विद्युत लाइन्स के बीच न्यूनतम क्लीयरेंस :
पार की जाने वाली लाइन में नामित सिस्टम वोल्टेज
केवी 11 33 66 132 220 400
11 2.44 2.44 2.44 3.05 4.58 6.10
33 2.44 2.44 3.05 4.58 6.10
66 2.44 3.05 4.58 6.10
132 3.05 4.58 6.10
220 4.58 6.10
400 6.10

हाई वोल्टेज लाइन आमतौर पर कम वोल्टेज लाइन के उपर रखा जाना चाहिए

6.

आईएसएस 162-1961 के अनुसार अलग-अलग वोल्टेज के मामले में लाइव भाग से अर्थ तक न्यूनतम विद्युत निकासी और सुरक्षा मंजूरी नीचे लिखे अनुसार रखी जानी चाहिए:

वोल्टेज

विद्युत क्लीयरेंस (मिमी)

सुरक्षा क्लारांस एसआइएस(मिमी)

केवी

33

381 432 2740
66 658 786 3050
132 1127 1473 3810
220 2082 2388 4570
4000 3500 4000 6100
7.

रेलवे लाइन से क्लीयरेंस:
(रेलवे ट्रैक की इलेक्ट्रिकल क्रासिंग के नियम 1963 के अनुसार)
पावर लाइनों द्वारा रेलवे ट्रैक के पार ले जाने के लिए प्रावधान निम्नानुसार हैं. किसी भी कंडक्टर के निचले भाग की रेल स्तर से ऊपर की न्यूनतम ऊंचाई रेलवे ट्रैक के विद्युत क्रॉसिंग के विनियम 1963 के अनुसार अधिकतम शिथिलता की शर्तों के तहत निम्नानुसार हैं:
(i)अनइलेक्ट्रिफाइड ट्रैक के लिए या 1500 वोल्ट डीसी पर विद्युतीकृत ट्रैक

ब्रॉड गेज मीटर व नैरो गेज
स्टेशन सीमा के अन्दर स्टेशन सीमा के बाहर स्टेशन सीमा के अन्दर स्टेशन सीमा के बाहर
(मिमी) (मिमी) (मिमी) (मिमी)
66 केवी 10,300 7,900 9,100 6,700
132 केवी 10,900 8,500 9,800 7,300
220 केवी 11,200 8,800 10,000 7,600
440 केवी* 13,600 11,200 12,400 10,000
(ii) 25 केवी एसी पर विद्युतीकृत ट्रैक
ब्रॉड, मीटर व नैरो गेज के लिए
स्टेशन सीमा के अन्दर स्टेशन सीमा के बाहर
(मिमी) (मिमी)
66 केवी 13,000 11,000
132 केवी 14,000 12,000
220 केवी 15,300 13,300
440 केवी* 16,300 14,300
* अंदाजन माना जाता है
 

एक ट्रामवे को पार करते हुए एक अतिरिक्त उच्च वोल्टेज ओवरहेड लाइन का कोई कंडक्टर या ट्रॉली तारों का उपयोग करके ट्रॉली बस ट्रॉली लाइन से 3050 मिमी से कम की क्लीयरेंस नहीं होनी चाहिए

उपर्युक्त विनियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखा जाना चाहिए ट्रांसमिशन लाइनों के निरीक्षण के दौरान किसी भी विचलन दिखाई देने पर तुरंत बताया जाना चाहिए/सर्वोच्च प्राथमिकता पर अटेंड किया जाना चाहिए

8. पीटीसीसी के प्रावधान :
 

पीटीसीसी की प्रश्नावली के अनुसार आवश्यक जानकारी प्रपत्र का ख्याल रखना होगा लाइन की जांच के दौरान. परोक्त प्रपत्र की प्रति नियमावली में भी संलग्न है अनुलग्नक XVIII में

"सुरक्षित संचालन के लिए मॉडल कोड" (आचार संहिता) से एक उद्धरण और पारेषण और वितरण प्रणाली का रखरखाव " जैसा कि सिंचाई और ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया है, केंद्रीय इलेक्ट्रिकिटी के अनुसार संख्य. पीएमआईपी -27/200-1979 (डीएसकेआईआई) अनुलग्नक XV. में सामान्य मार्गदर्शन के लिए भी संलग्न है