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सी.एस.आर. नीति

कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी पॉलिसी उत्तर प्रदेश ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड

उद्देश्य

उत्तर प्रददेश ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (द कंपनी) की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी (सीएसआर) नीति का प्रमुख उद्देश्य:

  • समाज के विकास को ध्यान में रखते हुए सीएसआर को एक प्रमुख व्यवसाय प्रक्रिया के रूप में बनाने के लिए, दिशानिर्देश तैयार करना।
  • बड़े स्तर पर समाजिक हित के लिए, एवं समाज के जीवन की गुणवत्ता एवं आर्थिक स्थिति बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से परियोजनाओं/कार्यक्रमों का आयोजन करना।
  • कंपनी के सभी स्टेक होलडर्स के बीच सदभावन एवं मान्यता का स्तर बढ़ाना।

स्कोप

कंपनी अधिनियम, 2013 अनुसूची VII के अनुरूप भारत में कंपनी द्वारा किए जाने वाले सभी सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों पर यह नीति लागू होगी।

सीएसआर गतिविधियां

  • कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के साथ धारा 135 (जैसा समय के साथ साथ संशोधित किया जाता है) के प्रावधान के अनुपालन में कंपनी द्वारा कार्यन्वयन हेतु सीएसआर गतिविधियों को चयनित किया जाता है। सीएसआर गतिविधियों को निम्न में से चयनित किया जाता है:
    • भूख, गरीबी एवं कुपोषण को खत्म करना, स्वास्थ्य समस्या के प्रति जागरुक रकना और साथ ही स्वच्छता को बढ़ावा देना एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान देना एवं स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना;
    • शिक्षा को बढ़ावा देना, साथ ही विशेष शिक्षा एवं रोज़गार को भी बढ़ावा देना, इसके साथ व्यवसाय कौशल्य को बच्चों, महिलाओं, बुज़ुर्गों एवं निःशिक्तजन लोगों के बीच भी बढ़ावा देना
    • लिंग समानता, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, महिलाओं एवं अनाथों के लिए घर एवं होस्टल स्थापित करना, साथ ही ओल्ड-एज होम, डे केयर सेंटर की स्थापना करना एवं बुजुर्गों के लिए ऐसी और अन्य सुविधाएं मुहैया कराना। इसके अतिरिक्त सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के बीच भेदभाव की समस्या को दूर करना।
    • पर्यावरण स्थिरता को सुनिश्चित करना, पारिस्थितिकी संतुलन, वनस्पतियों एवं जीवों की सुरक्षा करना, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का बचाव एवं मिट्टी, जल एवं हवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना। साथ ही स्वच्छ गंगा फंड में योगदान करना जिसे केंद्र सरकार द्वारा गंगा नदी के जर्णोद्धार के लिए स्थापित किया गया है।
    • राष्ट्रीय हेरीटेज, कला एवं संस्कृति का बचाव करना, साथ ही इमारतों की बहाली एवं ऐतिहासिक स्थलों की महत्ता को बनाए रखना; सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना करना; तथा हस्थशिल्प एवं पारम्परिक कला का विकास एवं संवर्धन
    • सैन्य अधिकारियों, वॉर विडो एवं उनके आश्रितों के लाभ हेतु उपाय करना।
    • ग्रामीण खेल, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालम्पिक खेलों एवं ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देना का प्रशिक्षण देना।
    • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के आराम एवं कल्याण एवं सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित अन्य किसी फंड या प्रधानमंत्री द्वारा स्थापित रिलीफ फंड में योगदान करना।
    • अकादमिक के भीतर स्थित प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर के लिए प्रदान किए गए निधियों का योगदान “ऐसी संस्थाएं जो केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं”
    • ग्रामीण विकास परियोजना
    • पिछड़े क्षेत्रों का विकास
    • अन्य कोई ऐसा मुद्दा जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित हो।
    • क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी अभियान संबंधी गतिविधियां।
    • ऊर्जा संरक्षण संबंधी गतिविधियां।
    • सीएण रिलीफ फंड (उत्तर प्रदेश) में योगदान देना।
    • उद्योग बन्धु, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई गतिविधियां।

विवरण: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या अन्य किसी संबंधित प्राधिकरण द्वार ऐसे क्षेत्र जिन्हे, “स्लम एरिया” घोषित किया गया है।

सीएसआर गतिविधियों को कार्यन्वयन

सामाजिक हित में उत्तर प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में कंपनी सीएसआर गतिविधियों का कार्यरत करना (क्लॉज़ सी में बताई गई गतिविधियों के अतिरिक्त)। सीएसआर गतिविधियों को योजनाओं/कार्यक्रमों द्वारा किया जाना, जो संबंधित क्षेत्र/कंपनी अधिकारियों के उद्योग बन्धु, उत्तर प्रदेश सरकार/जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित हो।

सीएसआर गतिविधियों को कार्यरत किए जाने की प्रक्रिया:
  • विभिन्न स्टेक होल्डर्स के प्रति जिम्मेदारियों को निभाने हेतु सीधे कंपनी द्वारा।
  • ऐसे अन्य संगठनों / संस्थानों के लिए किए गए अंशदान / दान के माध्यम से, जो समय-समय पर लागू कानूनों के तहत अनुमति दी जा सकती है।

सीएसआर से बहिष्करण

निम्न प्रक्रियाएं, कंपनी की सीएसआर गतिविधियों का हिस्सा नहीं होनी चाहिए:-
  • एक कंपनी के कारोबार के सामान्य कोर्स के अनुसरण में किए गए कार्य।
  • ऐसी सीएसआर परियोजनाएं/कार्यक्रम या गतिविधियां, जो केवल कर्मचारियों या उनके परिवारों को फायदा पहुचाएं।
  • कोई भी योगदान जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी राजनीतिक पार्टी या ऐसा फंड जो सीधे राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक कारणों के लिए हो।
  • कोई भी सीएसआर परियोजना/कार्यक्रम या गतिविधी जो भारत के बाहर की जानी हो।

सीएसआर व्यय

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कंपनी अपने प्रत्यक्ष लाभ का न्यूनतम 2 प्रतिशत व्यय करती है, जो कंपनी द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर तत्कालिक 03 वित्तीय वर्षों में बनाए गए हों। सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न किसी भी अतिरिक्त कंपनी के व्यापार लाभ का हिस्सा नहीं होगा।

अनुश्रवण

सीएसआर गतिविधियों की प्रगति का अनुश्रवण एवं कथित गतिविधियों पर व्यय किया गया पैसा और समय-समय पर परिषद की रिपोर्ट के लिए सीएसआर समिति जिम्मेदार होगी।

डिस्क्लोज़र

कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में सीएसआर की वार्षिक रिपोर्ट भी शामिल होनी चाहिए, जिसमे निर्धारित प्रारूप में सीएसआर नियमों के अनुलग्नक में उल्लिखित विवरण भी शामिल होंगे।

सीएसआर नीति- सीएसआर समिति द्वारा संस्तुत एवं परिषद द्वारा स्वीकृत को कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना और बोर्ड की रिपोर्ट पर भी दिखना चाहिए।