सामान्य
- किसी भी पारेषण लाइन के निर्माण को करने से पहले योजना निवेश मंजूरी', योजना आयोग, भारत सरकार से मंजूरी की आवश्यकता है, सी ई ए और योजना आयोग की तकनीकी मंजूरी के बाद. किसी भी पारेषण लाइन के संबंध में 'योजना निवेश मंजूरी', योजना आयोग द्वारा अब तक जारी नहीं की जाती है जब तक कि पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार से वन और पर्यावरण क्लीयरेंस प्राप्त नहीं कर लेता. इसलिए, पारेषण लाइन के काम के वास्तविक निष्पादन को लेने के लिए 'वन और पर्यावरण मंजूरी' एक बुनियादी और महत्वपूर्ण पूर्व-आवश्यकता है
- पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 'वन संरक्षण अधिनियम-19 80' की गाइड लाइनों के अनुसार, जहां भी जंगल के क्षेत्रों में लाइनें खीची जानी है, जहां कहा तक संभव हो सके वन को बचने के प्रयास किए जाने चाहिए. तथापि, जहां यह बिल्कुल अपरिहार्य है, पारेषण लाइन के लिए इस तरह के मार्ग को अपनाने के प्रयास किए जाने चाहिए जिसमें कम से कम पेड़ों की गिरना पड़े और इस तरह की भूमि का उपयोग केवल भारत सरकार से क्लीयरेंस के बाद ही किया जाता है वन संरक्षण अधिनियम-1980 की धारा 2 के अनुसार
- जहां तक संभव हो 'वन' क्षेत्रों में खीची गई पारेषण लाइनों में कोई भी परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जाना चाहिए
- इस अधिनियम के तहत भारत सरकार के पूर्वव्यापी स्वीकृति की मांग करने का कोई प्रस्ताव किसी भी राज्य सरकार / एसएसबी से मनोरंजन नहीं किया जाता है
पारेषण लाइनों के लिए आवश्यक गलियारा
- भारतीय सुरक्षा नियमों के अनुसार, विभिन्न वोल्टेज वर्ग की पारेषण लाइनों के लिए आवश्यक गलियारा, नीचे दी गई तालिका में दिया गया है
स्ट्रिंग उपकरण के लाने ले जाने के उद्देश्य से प्रत्येक चरण के तहत 3 मीटर चौड़ी पट्टी को पेडो से साफ रखा जाना चाहिए ताकि उचित रखरखाव और लाइन के ओवरहालिंग को पूरा किया जा सके
हालांकि, स्ट्रिंग के बाद पेडो को प्राकृतिक वृद्धि की अनुमति दी जाती है, फेज कंडक्टर और पेड़ों के बीच न्यूनतम सुरक्षा मंजूरी के अधीन, निम्नलिखित तालिका में दिए गए विवरणों के अनुसार
तालिका 11. i
ट्रांसमिशन लाइन का सिस्टम वोल्टेज |
निर्धारित गलियारा |
पेड़ और फेज कंडक्टर के बीच न्यूनतम सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता है |
66 केवी |
18मी |
3.4 मी |
132 केवी |
27 मी |
4.0 मी |
220 केवी |
35 मी |
4.6 मी |
400 केवी |
52 मी |
5.5 मी |
800 केवी |
85 मी |
निर्दिष्ट नहीं है |
वन संरक्षण अधिनियम 1980 की उपयुक्तता
- वन क्षेत्रों में पारेषण लाइनों के बिछाने के संबंध में किए गए जांच और सर्वेक्षण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान को आकर्षित नहीं करेगा, अगर कोई पेड़ गिराना शामिल नहीं है
- पारेषण लाइन के निर्माण और बिछाने का काम, उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों को पूरी तरह से आकर्षित करता है और भारत सरकार की पूर्व अनुमति जंगल में जाने की अनुमति देने से पहले प्राप्त की जानी चाहिए
नोडल अधिकारी
- पूरे समय वरिष्ठ अधिकारी वन के संरक्षक के पद से नीचे नहीं है, जो वन विभाग में सेल का नेतृत्व करता है. स्तर, जिसे नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है. नोडल अधिकारी विभागों से मामलों को प्राप्त करेगा और उनसे सभी पत्राचारो पर विचार करेगा
वन निकासी के लिए प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण
- पर्यावरण और वन निकासी प्राप्त करने का प्रस्ताव अनुलग्नक-1 के अनुशार निर्धारित प्रारूप में जमा किया जाएगा
- वन विभाग के विभिन्न अधिकारियों के साथ निहित शक्तियों का विवरण संक्षेप में निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत हैं
तालिका 11-II
क्र. सं. |
वनरोपण के लिए शामिल भूमि हेक्टेयर में. |
प्राधिकारी जिसके सम्मुख मामला प्रस्तुत किया जाना है |
संसाधन प्राधिकारी |
अंतिम स्वीकृति प्राधिकारी |
1. |
1 हेक्टेयर तक
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नोडल अधिकारी |
नोडल अधिकारी |
क्षेत्रीय वन अधिकारी
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2. |
5 हेक्टेयर तक
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नोडल अधिकारी |
नोडल अधिकारी |
क्षेत्रीय वन कार्यालय के मुख्य संरक्षक वन
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3. |
5 हेक्टेयर के ऊपर 20 हेक्टेयर तक
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नोडल अधिकारी |
क्षेत्रीय वन कार्यालय के मुख्य संरक्षक वन
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पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, भारत
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4. |
20 हेक्टेयर के ऊपर
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क्षेत्रीय वन कार्यालय माध्यम से नोडल अधिकारी
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पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, भारत
|
पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, भारत
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नोट:
- 5 हेक्टेयर के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, पेड़ों की संख्या को हटाने के लिए 10 गुनी लागत, प्रति हेक्टेयर में अधिकतम 2500 पेड़ के अनुसार भुगतान करना होगा. ऐसे मामलों में भूमि वन विभाग द्वारा अपने आप उपलब्ध कराई जाएगी
- मैदानी क्षेत्रों के मामले में, भूमि का प्रभावित क्षेत्र वन क्षेत्र के बराबर होगा
- पहाड़ छेत्रो के मामले में, क्षतिपूर्ति जंगल के लिए आवश्यक भूमि का क्षेत्र प्रभावित वन भूमि के क्षेत्र में दो बार या दोगुना होगा
- उपरोक्त 2 और 3 जैसे मामलों में भूमि को जिला प्रशासन के माध्यम से एसईबी द्वारा पहचाना और उपलब्ध कराया जाना चाहिए
प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक जानकारी
- प्रस्तावित प्रारूप (अनुलग्नक -1) पर प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित सूचनाओं / दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए पूछताछ की जाती है
- एक संक्षिप्त निम्नलिखित नोट परियोजना का आवश्यक विवरण फ्र्त्र हुए जिसके लिए वन भूमि की आवश्यकता है
- लगत का परिव्यय .
- वन क्षेत्रों में परियोजना का पता लगाने के लिए औचित्य, जिनकी जांच की गई थी और उसके अस्वीकृति किये जाने के कारण थे
- वित्तीय और सामाजिक लाभ
- कुल जनसंख्या लाभान्वित हुई
- सूची नक्शा क्षेत्र के स्थान को किखाते हुए जो 1: 50000 (भारत मानचित्र के सर्वेक्षण) के पैमाने पर आसपास के वन ब्लॉक की सीमाओं और विवरणों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है
- पेड़ के प्रक्रार के अनुसार और पेडो के व्यास वर्ग अनुसार सूची प्रस्ताव जो एक सार्थक मूल्यांकन के लिए गिराए जायेंगे
वन क्लीयरेंस जहां कोई पेड़ गिराने की आवश्यकता नहीं है
- उन पारेषण लाइनों के मामले में वन निकासी प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप में केवल निम्नलिखित जानकारी दी जानी चाहिए, जिसमें पेड़ों का गिराया जाना शामिल नहीं है
- सूची मानचित्र के साथ पारेषण का भौगोलिक स्थान.
- उद्देश्य जिसके लिए वन भूमि का उपयोग किया जाना आपेक्षित है.
- वन भूमि का क्षेत्र जो इस्तेमाल किया जाना है
- जंगल भूमि की कानूनी स्थिति.
- क्या वन भूमि किसी भी राष्ट्रीय उद्यान/ वन्य जीवो की पार्क के लिए निर्धारित है, या इसका कोई भाग वन्यजीवो, वनस्पति या पुनर्वास, जो विलुप्त होने के खतरे में हैं के लिए आरक्षित है.
- क्या वन क्षेत्र को बचाने के लिए कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग है, और क्या वन क्षेत्र का उपयोग किया जा रहा है, उद्देश्य के लिए न्यूनतम आवश्यक है. इस संबंध में क्षेत्रीय वन अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ जमा करना होगा.
- प्रतिपूरक. एक वनरोपण योजना.
- एक प्रमाणपत्र स्पष्ट रूप से बताता है कि प्रस्ताव में पेड़ गिराने की आवश्यकता नहीं है
प्रतिपूरक. एक वनरोपण योजना
- समान क्षेत्र की गैर-वन भूमि में एक वनरोपण किया जाएगा.
- जहां तक संभव हो प्रभावित वन क्षेत्र के पास ऐसी भूमि की पहचान की जाएगी.
- यदि ऐसी भूमि एक ही जिले में उपलब्ध नहीं है, तो आस-पास या निकटतम संभावित जिले की गैर-वन भूमि की पहचान की जाएगी और उपलब्ध कराई जाएगी
विशिष्ट समय सीमा
अधिनियम के अंतर्गत मामले के शीघ्र निपटाने को सुनिश्चित करने के लिए, विभिन्न स्तरों पर ऐसे संदर्भों के निपटारे के लिए विशिष्ट समय सीमा निर्धारित की गई है. एक मामले को राज्य सरकार स्तर पर निपटाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए अधिनियम में निर्धारित दो महीने की अधिकतम अवधि के भीतर
टिप्पणियां
गाइड-लाइन स्पष्ट रूप से वन संरक्षण अधिनियम-1980 और वन संरक्षण नियम 1981 को संशोधित और 25-10-1992 तक अपडेट किया गया है जो वन विभाग के नोडल अधिकारी के पास केवल 5 रुपये भुगतान पर उपलब्ध है