Your browser does not support JavaScript! नत्थी 4 | उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत की आधिकारिक वेबसाइट में आपका स्वागत है

नत्थी 4

दुर्घटनाओं की रिपोर्ट
     
  विद्युत निरीक्षक द्वारा भरा जायेगा  
   
  जिला ...........................................................................................
   
  प्राप्ति का दिनांक ................................................................................
   
  दुर्घटना संख्या ..................................................................................
     
  वर्गीकरण, अर्थात् सांघातिक है, गम्भीर है या साधारण है
  ..............................................................................................................................................  
     
1. दुर्घटना का दिनांक और समय ..........................................................................................................................................................................................
   
2. (क) दुर्घटना का स्थान ............................................................................................................................................................
  (ख) सप्लाई की प्रणाली तथा वोल्टेज ...........................................................................................................................................
   
3. उस अनुज्ञप्तिधारी (लाइसेंसी) या व्यक्ति का या उन व्यक्तियों के नाम जिनके अहाते या अधिक्षेत्र में दुर्घटना घटी है
  ............................................................................................................................................................................................
4. उन व्यक्तियों के नाम जिन्हें चोट लगी है ...............................................................................................................................................
  पता ........................................................................................................................................................................................
  पुरूष या स्त्री ...............................................................................................................................................................................
  आयु .............................................................. जाति ..................................................................................................................
   
5. उस व्यक्ति का सामान्य पेशा जिसे चोट लगी है ................................................................................................................................................
   
6. चोटों की किस्म और विस्तार (extent) का पूरा वर्णन दीजिए, अर्थात, सांघातिक (fatal), शरीर के किसी भाग का नाकाम हो जाना (disablement), आदि
  ................................................... ................................................................................................................................................
   
7. दुर्घटना का कारण ...............................................................................................................................................................
   
8. दुर्घटना घटित होने के बाद क्या कार्यवाही की गई ..........................................................................................................................
     
    हस्ताक्षर ........................................
  दिनांक ........................ 196 ।  
     
     
     
     
प्रपत्र संख्या [1]
इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, 1910
संयुक्त प्रान्तीय सरकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग
(भवन और सड़क शाखा)
लखनऊ, दिनांक 9 जुलाई, 1928
     
  संख्या 126. ई0एल0 110-ई0एल0-1927- इंडियन इलेक्ट्रिसिटी (संशोधन) ऐक्ट, 1922 (ऐक्ट संख्या 1, 1922) द्वारा संशोधित इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, 1910, ऐक्ट संख्या 9, 1910, की धारा 33 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके और विज्ञप्ति संख्या 68-ई0 1/10-ई0-1-1928, दिनांक 24 अप्रैल, 1928 के साथ प्रकाशित आदेश के अतिक्रमण में, गवर्नर-इन-काउसिंल उन दुर्घटनाओं की रिपोर्टों को शासित करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाते हैं जो संयुक्त प्रान्त में बिजली की सप्लाई लाइनों के किसी हिस्से या किसी व्यक्ति के दूसरे निर्माण-कार्यों में या उनके सम्बन्ध में विद्युत उत्पादन, पारेषण, सप्लाई या विद्युत शाक्ति के प्रयोग से पैदा हों।
     
  आदेश
     
  इस ओदश के प्रयोजन के लिए, दुर्घटनाएं तीन वर्गों में विभाजित की गई हैं:-  
  [क] दुर्घटना जिसमें मृत्यु या अंगहानि (disablement) हो जाय,  
  [ख] साधारण दुर्घटना, और  
  [ग] छोटी-मोटी दुर्घटनाएं।  
  अंगहानि से तात्पर्य है:-  
 

पहले- नपुंसक हो जाना (इमेस्कुलेशन)।

दूसरे- दोनों आँखों में से किसी की भी रोशनी का स्थायी रूप से नाकाम हो जाना,

तीसरे- दोनों कानों में से किसी की भी सुनने की शक्ति का स्थायी रूप से नाकाम हो जाना।

चौथे- किसी अंग या जोड़ का नाकाम हो जाना।

पांचवे- किसी अंग या जोड़ की शक्तियों का नष्‍ट होना या स्थायी रूप से कम हो जाना।

छठे- सिर या चेहरे की आकृति का स्थायी रूप से बिगड़ जाना।

सातवें- किसी हड्डी या दाँत का टूटना या अपनी जगह से हट जाना।

आठवें- कोई ऐसी चोट जिससे जान को खतरा पैदा हो जाये।

 
 

साधारण दुर्घटना का तात्पर्य उस दुर्घटना से भिन्न दुर्घटना है जिसके कारण मृत्यु हो जाय या कोई अंगहानि पैदा हो जाये और जिसके कारण यह संभावना हो कि उस व्यक्ति को अपने कार्य से 3 दिन से अधिक की अवधि तक अनुपस्थित रहना पड़ जाये।

किसी छोटी-मोटी दुर्घटना का तात्पर्य किसी भी अन्य दुर्घटना से है।

2. यदि कोई दुर्घटना किसी व्यक्ति के विद्युत सप्लाई लाइनों के किसी भाग में या दूसरे निर्माणकार्यों में या उसके सम्बन्ध में बिजली उतपादन, पारेषण, सप्लाई या विद्युत शक्ति के प्रयोग में घटित हो, तो ऐसा व्यक्ति, यदि दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाये या उसकी अंगहानि हो जाये, उस दुर्घटना के घटित होने की रिपोर्ट, तार, टेलीफोन या विशेष संदेशवाहक द्वारा, 24 घंटों के भीतर, सरकार के विद्युत निरीक्षक, संयुक्त प्रान्त, लखनऊ, को भेज देगा।
3. इसके अलावा ऐसा व्यक्ति, उक्‍त विद्युत निरीक्षक के पास, पहली रिपोर्ट भेजने के 24 घंटों के भीतर इस आदेश से संलग्न प्रपत्र में एक लिखित विवरण-पत्र भी भेजेगा।  
4. किसी ऐसी दुर्घटना के मामले में जिसमें मृत्यु हो गई हो, ऐसे व्यक्ति, मृत्यु होने की जानकारी प्राप्त करने के एक घण्टे के भीतर, जिलाधीश को एक रिपोर्ट और सबसे पास के पुलिस स्टेशन के उस समय के प्रभारी अधिकारी को भी एक रिपोर्ट भेजेंगे।
5. किसी साधारण दुर्घटना की सूचना इस आदेश से संलग्न प्रपत्र में दुर्घटना घटित होने के तीन दिन के भीतर विद्युत निरीक्षक को भेजी जायेगी।  
6. छोटी-मोटी दुर्घटनाओं की रिपोर्ट भेजने की आवश्यकता नहीं है।  
7. उन व्यक्तियों की दशा में जो रिपोर्ट भेजने के लिए बाध्य हैं किन्तु उन्हें भेजते नहीं हैं, ऐक्ट की धारा 47 में निर्धारित शस्तियों की ओर ध्यान दिलाया जाता है।