Your browser does not support JavaScript! सूचना का अधिकार | उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत की आधिकारिक वेबसाइट में आपका स्वागत है

सूचना का अधिकार

परिचय

उत्तर प्रदेश ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) वर्ष 2006 में कंपनी अधिनियम, 1956 के आधीन उत्तर प्रदेश सरकारी उद्यम के रूप में शामिल हुआ। इसका कॉर्पोरेट ऑफिस “शक्ति भवन विस्तार” 14 अशोक मार्ग लखनऊ में स्थापित हुआ था। सूचना का अधिकार, 2005 के अनुपालन में देश के नागरिकों को सही सूचना पहुचाने के लिए विभाग द्वारा बहुत से सक्रिय कदम उठाए गए।

अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) के तहत यूपीपीटीसीएल वेबसाइट सेक्शन के साथ अन्य सेक्शन तथ्यात्मक एवं जरूरी सूचना/जानकारी प्रदान करते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी) के अंतर्गत अनुपालन।

धारा 4(1) बी विवरण

क्रम संख्या विषय देखें
1. संगठन, कार्य एवं कर्तव्यों का विवरण देखें
2. अधिकरियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य देखें
3. निर्णय लेने की प्रक्रिया में चैनल सीएफ सुपरविज़न एवं एकाउंटिबिलिटी शामिल है देखें
4. कार्यों का निर्वहन करने के लिए निर्धारित मानदंड देखें
5. अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु इसके द्वारा निर्धारित या इसके तहत नियंत्रित या इसके कर्मचारियों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली और अभिलेख। देखें
6. दस्तावेजों की श्रेणी के स्टेटमेंट जो इसके द्वारा निर्धारित या नियंत्रित हैं देखें
7. किसी पॉलिसी के गठन या उसके कार्यन्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा प्रतिनिधित्व हेतु मौजूदा व्यवस्था का विवरण देखें
8. बोर्ड, काउंसिल समिति और अन्य निकायों का विवरण। दो या उससे अधिक व्यक्तियों को निहित होना, उसका हिस्सा होना या उसके परामर्श के उद्देश्य हेतु एवं उन बोर्ड्स, काउंसिल, समितियों या अन्य निकायों से मिलना जो सार्वजनिक रूप से खुली हुई हैं, या ऐसी सार्वजनिक बैठकों का कार्यवृत्त जनता के लिए उपलब्ध हो। देखें
9. उसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका देखें
10. अपने प्रत्येक अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें इसके विनियमों के अनुसार मुआवजा की व्यवस्था शामिल है। देखें
11. इसकी प्रत्येक एजेंसी आवंटित बजट, सभी योजनाओं के विवरण को संबोधित करते हों, प्रस्तावित व्यय एवं संवितरण पर बनाई गई रिपोर्ट। देखें
12. सब्सिडि प्रोग्राम के निर्वहन का तरीका, जिसमे आवंटित राशी एवं ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थ का विवरण शामिल हो। देखें
13. इसके द्वारा मंजूर रियायतें, परमिट और प्राधिकरण के प्राप्तकर्ताओं के विवरण। देखें
14. उपलब्ध जानकारी के संबंध में विवरण या इसके द्वारा रखी गई जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रखा गया है देखें
15. जानकारी प्राप्त करने हेतु नागरिकों की उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमे लाईब्रेरी या रीडिंग रूप का कार्य करने का समय उल्लिखित है, यदि सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है देखें
16. जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण देखें
17. ऐसी अन्य सूचनाएं जो निर्धारित हैं।
18. OM No. 505 Dt. 17.07.2020 देखें
19. नोडल आरटीआई अधिकारी देखें