उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित किया गया है। कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों एवं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एवं कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुसार कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य निर्धारित हैं। कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एवं सभी लागू सांविधिक और नियमों और विनियमों के प्रावधानों के के अनुरूप कंपनी के कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन अपने विभिन्न व्यवसायिक प्रक्रियाओं में इस्तेमाल करते हैं।
1 |
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |
2 |
निदेशक |
3 |
कंपनी सचिव |
4 |
मुख्य महाप्रबंधक |
5 |
महाप्रबंधक |
6 |
उप महाप्रबंधक |
7 |
अधिशासी अधियंता |
8 |
वरिष्ठ सहायक अभियंता/सहायक अभियंता/सब-डिविज़नल ऑफिसर्स |
9 |
उप मुख्य लेखाधिकारी |
10 |
लेखाधिकारी |
11 |
कनिष्ट अभियंता एवं ऐसे अन्य अधिकारी, जो बाय लॉज़ में प्राविधानित हों |