कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को निगमित किया गया था। यूपीपीटीसीएल में सम्मिलित नीतियां एवं कार्यवाही, इसके व्यवसाय रणनीति के विकास से संबंधित है, ताकि इसके उद्देश्य एवं लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। ये सभी नीतियां, यूपीईआरसी/सीईआरसी/सीईए एवं उत्तर प्रदेश सरकार आदि के उपयुक्त नियमों, विनियमों के प्रावधानों के आधार पर बनी हैं।
यूपीपीटीसीएल पब्लिक कंसलटेशन का प्रबंध करता है जिसके तहत, इसके ट्रांसमिशन लाईन्स/उपकेंद्रों (पूर्व यूपीएसईबी के अनुसार) को लागू करते समय परियोजना से प्रभावित लोगों को मुआवज़ा मुहैया कराया जाता है।