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उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन/विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन/विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा निर्गत आदेश अधिवर्षता पेंशन, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और राशिकरण की धनराशि की अदायगी में होने वाले सम्भावित विलम्बों को दूर करने हेतु वर्तमान कार्य प्रणाली का सरली करण

 

दिनाँक : 14 मई, 2001

पत्रांक : 1347-पें एवं आर-22/पाकालि/2001-49पी/89

 

समस्त महाप्रन्धक / मुख्यमहाप्रबन्धक
मुख्य अभियन्ता (जल विधुत),
उ० प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

   
महोदय,  
 

उपर्युक्त विषयक तात्कालिक उ० प्र० विद्युत परिषद की ओर से उपान्तलिखित परिषदीय/शासकीय आदेशों के अनुसरण में निर्गत परिषदाज्ञा 623-पेंशन-31/राविप/97-49पी/89, दिनाँक 21 मई, 1997 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिषद के यथा प्रभावी आदेशों के अर्न्तगत परिषद की ओर से स्पष्ट निर्देशित है कि अधिवर्षता पेंशन. सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और राशिकरण के अदायगी में होने वाले विलम्ब को दूर करने को विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष और पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी शासन द्वारा निश्चित 24 मासीय समय-सारणी का अनिवार्यत: अनुपालन करें। स्पष्ट है कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख के पूर्व 24 मास में प्रत्येक दशा में कर्मचारी के पेंशन प्रपत्रों की तैयारी के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रारम्भ करना अनिवार्य है :-

1.

परिषदाज्ञा सं- 8223-जी/राविप-एक-102ए/78, दि. 5.11.1978 के साथ पठित शासनादेश सं.-सा-3-2085/दस-907/76, दि. 13.12.1977,

2.

परिषदाज्ञा सं.-893-पेंशन-31/राविप-46पी/89 दि. 21.6.1991 के साथ पठित शासनादेश सं-सा-3-1713/दस-89-933/89, दि. 28.7.1989,

  1. प्रथम 16 मास की अवधि में पेंशन सम्बन्धी कागजों की तैयारी के लिए अर्हकारी सेवा की गणना, सेवा सम्बन्धी अभिलेखों की जांच तथा उन्हें पूर्ण करना आदि।

  2. अगले आठ मास की अविध में :-
(क) प्रथम 6 माह में पेंशन सम्बन्धी कागजों का वास्तविक कार्य,
(ख)

अगले माह की अवधि के अन्त तक पेन्शन/ग्रेच्युटी के भुगतान के आदेश जारी करना, और

(ग)

सेवा के अन्तिम माह की पहली तारीख को पेंशन/ग्रेच्युटी के अन्तिम भुगतान आदेशों को सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारी को दे दिया जाय।

सेवानिवृत्त कर्मचारी के पेंशन प्रपत्रों की तैयारी के लिए उपर्युक्त 24 मासीय समय-सारणी की अवधि में कार्यलयाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी को क्या-क्या कार्यवाही करना अनिवार्य है, वह सारांश में नीचे प्रस्तुत है :-

1.

प्रथम 16 मास की अवधि में कार्यालयाध्यक्ष/ सक्षम अधिकारी को :-

(क)

कर्मचारी को सेवा-पुस्तिका को पूर्ण करना अनिवार्य है/ सेवा पुस्तिका को खो जाने पर कर्मचारी के वेतन बिल/रजिस्टरों के आधार पर सेवा पुस्तिका पुर्ननिर्मित करा लेना चाहिए।

(ख)

कर्मचारी की सेवा- पुस्तिका में उसकी जन्म तिथि,  सेवा की दो अवधियों के बीच व्यवधान, अवकाश लेखा सेवा सत्यापन, वेतन निर्धारण, निलम्बन इत्यादि जो भी त्रुटिपूर्ण/ अपूर्ण प्रविष्टियां अंकित हों वह सब ठीक करा लेना अनिवार्य है।

(ग)

कर्मचारी के विरूद्ध/कारपोरेशन के समस्त  बकाया देयों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करना अनिवार्य है और कर्मचारी की सेवानिवृत्त पूर्ण उनकी पूर्ण वसूली भी सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

(घ)

कर्मचारी के पास स्टोर का चार्ज होने पर,उसकों उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के पूर्व 16 मास से पहले स्टोर के चार्ज से मुक्त कर देना अनिवार्य है और उक्त 16 मास की अवधि में उनसे स्टोर से सम्बन्धित लेनदारी/देनदारी सुनिश्चित कर लेना अनिवार्य है। जो प्रत्येक दशा में कर्मचारी की सेवानिवृत्त की तारीख के 8 माह पूर्व निश्चित तौर पर प्राप्त कर लेना अनिवार्य है।

(ड)

कर्मचारी द्वारा भवन/निर्माण/क्रय के लिए, मोटर/कार और स्कूटर क्रय हेतु लिये गये अग्रिमों की पूर्ण वसूली की स्थिति के बारे में भी पूर्ण जानकारी संकलित कर ली जानी चाहिए जो प्रत्येक दशा में कर्मचारी की सेवानिवृत्त की तारीख के 8 माह पूर्व निश्चित तौर पर प्राप्त कर लेना अनिवार्य है।

(च)

कर्मचारी की गम्भीर दुराचरण के कारण परिषद/कारपोरेशन को हुई वित्तीय हानि के मामलों में यदि कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्त की तारीख के पूर्व आरोप पत्र दिया जा चुका हो तो ऐसे मामलों में कर्मचारी के विरूद्ध आरोपों की जांच कर्मचारी की सेवानिवृत्त की तारीख के दो माह के भीतर पूरी कर ली जानी चाहिए।

(छ)

कर्मचारी द्वारा परिषद/कारपोरेशन के धन का आहरण किये जाने जैसे गम्भीर दुराचरण के मामलों मे उसके विरूद्ध सिविल सर्विस रेगुलेशन्स को अनुच्छेद-351/ए के परन्तुक के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर देनी चाहिए, किन्तु ऐसी कार्यवाही किसी ऐसी घटना के सम्बन्ध में प्रारम्भ नहीं की जा सकती जो जांच प्रारम्भ करने के चार वर्ष पूर्व से पहले घटित हुई हो।

2.

अगले आठ मास की अवधि में :-
(क)

कर्मचारी की अर्हकारी सेवा की गणना, औसत परिलब्धियों का हिसाब, परिलब्धियों की सत्यता की जाँच और सेवा रिकार्ड में किसी भी तरह चूक/ कमी जो रह गयी हो, वह कर्मचारी की सेवानिवृत्त की तारीख के आठ माह पूर्व करा लेना अनिवार्य है।

(ख)

अर्हकारी सेवा का निर्धारण और औसत परिलब्धियां तथा स्वीकार्य पेंशन ग्रेच्युटी सम्बन्धी प्रक्रिया हर हालात में दो माह के अन्दर पूरी हो जानी चाहिए।

(ग)

पेंशन सम्बन्धी कागजात कर्मचारी की सेवानिवृत्त की तारीख के कम से कम छ: माह पूर्व पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को निश्चित तौर पर प्रस्तुत/प्रेषित कर देना चाहिए।

(ग-1)

अगले एक माह की अवधि के अन्त तक पेंशन/ ग्रेच्युटी के भुगतान आदेश कर देना चाहिये।

(ग-2)

सेवा में अन्तिम माह की पहली तारीख को सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारी को पेंशन/ग्रेच्युटी के अन्तिम भुगतान आदेश दे दिया जाना चाहिए।

 

उपर्युक्त कार्यवाही के अतिरिक्त परिषद की ओर से परिषदज्ञा सं. 623-पेंशन-31/राविप/97-49/89, दिनाँक 21 मई, 1997 के प्रस्तर-5 (2) में यह भी आदेश है कर्मचारी को उसकी अधिवर्षता की आयु पर सेवा से निवृत्त होने की नोटिस और उसके साथ पेंशन प्रपत्रों की तीन-तीन प्रतियाँ उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के आठ माह पूर्व से पहले उपलब्ध करा दी जायें और आठ मास के प्रथम मास के सेवाकाल में कर्मचारी से भरवाकर प्राप्त कर लिए जायें। सेवानिवृत्त नोटिस  का मानक प्रपत्र की प्रतिलिपि परिषद के उक्त परिषदाज्ञा के साथ इस मन्तव्य से आपकों भेजी गयी थी कि कर्मचारी को यह जानकारी मिल सके कि उसको उसकी पेंशन, सेवानिवृत्त, ग्रेच्युटी और राशिकारण की स्वीकृति के पूर्व क्या-क्या कार्यवाही पूर्ण करना आवश्यक है, जिनको पूर्ण कराने में वह स्वयं भी जागरूक हो सके। किन्तु विद्युत पेंशनर्स परिषद ने कारपोरेशन को सूचित किया है कि परिषदाज्ञा संख्या 623-पेंशन-31/राविप/97-49पी/89, दिनाँक 21 मई, 1997 में निहित परिषदीय आदेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का क्षेत्रीय अधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं और इस कारण कर्मचारियों/अधिकारियों के सेवांत प्रसुविधाओं के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। कारपोरेशन ने इसकी गम्भीरता से लिया है। और मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आप यह सुनिश्चित करायें कि सम्बन्धित सक्षम अधिकारी/कर्मचारियों को उनकी अधिवर्षता की आयु पर सेवानिवृत्ति होने की नोटिस परिषद की उपर्युक्त परिषदाज्ञा के साथ संलग्न मानक प्रपत्र में ही निर्गत की जाय। सेवानिवृत्त की नोटिस मानक प्रपत्र के अन्यथा सामान्य और साधारण रूप में जारी करने पर यदि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के पेंशन, सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी और राशिकरण की स्वीकृति में विलम्ब होगा तो इसके लिए सेवानिवृत्ति की नोटिस निर्गत करने वाला अधिकारी उत्तरदायी होगा। सेवानिवृत्ति की नोटिस के मानक प्रपत्र की प्रतिलिपि, सुगम सन्दर्भ हेतु पुन: साथ में संलग्न की जा रही है।

   
 
 

भवदीय ह०


(आर. सी. गुप्ता)
महाप्रबन्धक

   
(नोट :- सेवानिवृत्ति को नोटिस का मानक प्रपत्र इस पुस्तिका के पृष्ट 59 पर छापा है।)