Your browser does not support JavaScript! उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (संख्या : 623-पेंशन-31/राविप-97-49 पी/89) | उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत की आधिकारिक वेबसाइट में आपका स्वागत है

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (संख्या : 623-पेंशन-31/राविप-97-49 पी/89)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग लखनऊ

संख्या : 623-पेंशन-31/राविप-97-49 पी/89

 दिनांक : 21 मई 1997

समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2),
समस्त महाप्रबन्धक,
अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग,
अध्यक्ष जाँच समिति,
उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद।

   
       

विषय :

अधिवर्षता पेंशन, सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी तथा राशिकरण की धनराशि की अदायगी में होने वाले संभावित विलम्बों को दूर करने हेतु वर्तमान कार्यप्रणाली का सरलीकरण।

       
महोदय,    
 

परिषद में संज्ञान में यह बात लायी गयी है कि परिषद के कर्मचारियों के विरूद्ध चल रही विभागीय /न्यायिक/प्रशासनाधिकरण जाँच/कार्यवाही, उनके विरूद्ध परिषद के बकाया देय रकमों की पूर्ण वसूली उनकी सेवानिवृत्तिपूर्व न हो पाने के कारण और उनकी गोपनीय चरित्र पंजी अपूर्ण होने के कारण सेवानिवृत्ति पर उनको उनकी अधिवर्षता पेंशन/ग्रेच्युटी/राशिकरण की अदायगी में अत्यधिक विलम्ब होता है, जबकि उनकी अधिवर्षता पेंशन/ग्रेच्युटी/राशिकरण की स्वीकृति और उनकी अदायगी में होने वाले उपरोक्त सभी मामलों के निस्तारण में सम्भावित विलम्बों को प्रभावी ढंग से कर्मचारियों की अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त होने से पहले ही निस्तारित करने की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार/ परिवर्तन के सम्बन्ध में परिषदाज्ञा सं. 8228-जी/राविप-एक/102-ए/78, दिनांक 5.11.78 के द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं.-सा-3-2085/दस-907/76, दिनांक 13.12.1977 एवं परिषदाज्ञा सं. 893-पेंशन-31/राविप-46पी/89, दिनांक 21.6.1991 के द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं.-सा-3/1713/दस-89-933/89, दिनांक 28.7.89 के द्वारा शासन विस्तृत आदेश पहले जारी कर चुकी है और परिषद अपने कर्मचारियों पर यथा आवश्यक परिवर्तन के साथ लागू करने को अंगीकृत कर चुका है। अतएव इस सम्बन्ध में मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपसे अनुरोध करूँ कि आपके स्तर पर शासन के उपर्युक्त आदेशों का व्यापक और गहन अध्ययन सुनिश्चित कराया जाय और उनका अनुपालन सुनिश्चित करते हुए लम्बित पेंशन प्रकरणों का त्वरित गति से निस्तारण सुनिश्चित कराया जाय।

         

मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि चूंकि अनुच्छेद 470 शासनादेश सं-सा-3-424/दस-933/89 दिनांक 12 फरवरी, 1996 के द्वारा तत्काल प्रभाव से सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स से आलोपित कर दिया गया है और परिषद ने अपने परिपत्र सं-882-पेंशन-31/राविप/96-06पी/96 दिनांक 18.6.96 के द्वारा अपने सेवकों के ऊपर लागू करने को उपर्युक्त शासनादेश को अंगीकृत कर लिया है। अत: अधिवर्षता पेंशन में कटौती के सम्बन्ध में उसके सेवाकाल की सेवाओं का पूर्णत: संतोषजनक होने का परीक्षण करने को कर्मचारी की गोपनीय चरित्र पंजी को विचारण में लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि किन्ही परिस्थितियों में उनकी पेंशन से कटौती करने की आवश्यकता पड़े तो इसके लिए सी.एस.आर के अनुच्छेद 351-ए के तहत यथावांछित कार्यवाही करनी पड़ेगी।

         

2.

पेंशन/ग्रेच्युटी/राशिकरण के प्राधिकरण तथा अदायगी से सम्बन्धित विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए कर्मचारी की अधिवर्षता की आयु पर सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले दो वर्ष की अवधि में 24 मासीय समयसारणी के अनुसार प्रथम 16 मास की अवधि अवधि में पेंशन सम्बन्धी कागजों की तैयारी के लिए सेवा पुस्तिका का परीक्षण, सेवा पुस्तिका में पूर्ण सेवा सत्यापन की, सवेतन अवकाश अवधि कार्य चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर, नागरिक अशान्ति के कारण अनुपस्थित रहने पर और उच्च तकनीकी और वैज्ञानिक अध्ययनों में अनुशीलन के कारण लिया गया असाधारण अवकाश/अवकाश प्राधिकृत अनुपस्थित/अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिए स्वीकृत अवकाश अवधि और व्यवधानों तथा अपूर्णताओं को दूर करने के लिए सेवा अभिलेखों की जांच तथा उन्हें पूर्ण करने की कार्यवाही सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम आठ महीने पहले पूरी कर ली जानी चाहिए। सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले आठ महीने  की सेवा अविध के 6 महीने की अवधि में पेंशन के कागजों को तैयार करने सम्बन्धी वास्तविक कार्य हाथ में लेकर कर्मचारी की अर्हकारी सेवा की संगणना, औसत परिलब्धियों का हिसाब उसके विरूद्ध लम्बित विभागीय/न्यायिक/प्रशासनाधिकारण जांच की कार्यवाही हर हालत में कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से दो महीने पहले पूरी कर ली जानी चाहिए और सेवानिवृत्ति की तारीख से एक महीने पहले कर्मचारी के पेंशन/ग्रेच्युटी/राशिकरण भुगतान आदेश जारी कर दिये जाने चाहिए।

  कर्मचारी के विरूद्ध सभी तरह से बकाया देय रकमों की वसूली का तात्पर्य निम्नलिखित से है :-

1.

परिषद के आवासीय भवनों के किराया/क्षतिपूर्ति किराये की वसूली

2.

भूमिसहित मकान क्रय/निर्माण/मरम्मत अग्रिम और वाहन क्रय अग्रिम जैसे दीर्घावधि के अग्रिमों की ब्याज सहित सम्पूर्ण वसूली।

3.

वेतन भत्तों और अवकाश वेतन के मदों में अधिक भुगतान की गयी धनराशियों की पूर्ण वसूली।

4.

गम्भीर दुराचरण/गबन के कारण परिषद को पहुँचायी गयी वित्तीय हानि की सम्पूर्ण वसूली से पूर्व यथावांछित अनुशासनिक न्यायिक/प्रशासनाधिकरण जांच/कार्यवाही पूर्ण कर ली जानी चाहिए और दोष सिद्धि के उपरान्त ही वसूली सुनिश्चित की जायेगी।

5.

अन्य किन्ही कारणों से सभी विभागीय औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरान्त कर्मचारी के नाम बुक की गयी प्रकीर्ण अग्रिम धनराशि की सम्पूर्ण वसूली।

4.

अत: आपसे अनुरोध है कि कर्मचारी की अधिवर्षता की आयु को सेवानिवृत्ति की तारीख के पहले निम्न बिन्दुओं पर सभी तरह की यथावांछित आवश्यक कार्यवाही अनिवार्यत: निश्चित समय के भीतर पूर्ण कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की कार्यवाही करें :-

1.

अधिवर्षता की आयु पर कर्मचारी की सेवानिवृ‍त्ति होने की तारीख से पहले उसकी आठ महीने की सेवा अवधि से

 

(क)

उसकी प्रथम छ: महीने की सेवा अवधि में उसकी पेंशन सम्बन्धी कागजों की तैयारी के लिए उसकी

   

(1)

अर्हकारी सेवा की गणना :-
   

(2)

औसत परिलब्धियों का हिसाब और उसके विरूद्ध
   

(3)

परिषद के सभी तरह की बकाया देय रकमों का हिसाब एवं जो कुछ भी निकले उनकी वसूली तथा

   

(4)

विभागीय न्यायिक/ प्रशासनाधिकरण  जाँच इत्यादि जो भी है कि कार्यवाही प्रभावी ढंग से हाथ में लेकर उनको पूरा कर लिया जाये। उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले कम से कम दो महीने पहले उक्त सभी मामलों पर कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय।

 

(ख)

उसकी अगले सातवें महीने की सेवा अवधि के अन्त तक उसकी पेंशन/ग्रेच्युटी/राशिकरण का भुगतान आदेश जारी कर दिये जायें।

 

(ग)

उसकी अगले अन्तिम आठवें मास की सेवा अवधि की पहली तारीख को उसकी पेंशन/ग्रेच्युटी/ राशिकरण भुगतान आदेश दे दिये जायें।

   

(2)

कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति की नोटिस के साथ पेंशन प्रपत्रों की तीन-तीन प्रतियां देकर वह उनसे भरवाकर उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले आठ महीने की सेवा अवधि के प्रथम मास में प्राप्त कर लिये जायें।

   

(3)

कर्मचारी, अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले, अपनी आठ महीने की सेवा अवधि में, परिषद के सभी तरह के बकाया देय रकमों, जो भी उनके विरूद्ध निकलती हो, को परिषद के खाते में जमा कर दें।

   

(4)

कर्मचारी, यदि परिषद के आवासीय भवनों में रह रहा हो तो वह अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि के तुरन्त बाद परिषद के आवासीय भवन को खाली कर दें और उसके समस्त देयों को तत्काल परिषद को भुगतान कर दें।

5.

  सेवानिवृत्ति की नोटिस की भाषा में एकरूपता बनाये रखने की "सेवानिवृत्ति की नोटिस" के मानक प्रपत्र की प्रतिलिपि सभी क्षेत्रीय अधिकारियों की सुविधा हेतु इस परिपत्र के साथ संलग्न है।
संलग्नक: यथोपरि। 
       
       

भवदीय

जुग्गी लाल
अपर सचिव (तृतीय)