Your browser does not support JavaScript! वे व्यक्ति जो स्विच-सम्बन्धी क्रियाऐं करने के लिए प्राधिकृत हैं | उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत की आधिकारिक वेबसाइट में आपका स्वागत है

वे व्यक्ति जो स्विच-सम्बन्धी क्रियाऐं करने के लिए प्राधिकृत हैं

1-

केवल निम्नांकित अधिकारी और कर्मचारी ही स्विच-सम्बन्धी और 'अर्थ' (earth) सम्बन्धी क्रियाऐं करने के लिए प्राधिकृत हैं:

(1) अधिशासी अभियन्ता अपने ही पहल पर, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए या जब नियंत्रक ने उन्हें आदेश दिया हो।
(2) सहायक अभियन्ता
(3)

अधीनस्थ विद्युत और यंत्र अभियंत्रण सेवा का अमला

(4) स्विच बोर्ड के परिचर

जब नियंत्रक, सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता या अधीनस्थ विद्युत और यंत्र अभियंत्रण सेवा के अमले ने उन्हें आदेश दिया हो।

(5) उप-बिजली-घर के परिचर
(6) लाइनमैन
(7) जूनियर इलेक्ट्रीशियन
 
2-

जब सभी क्रियाऐं संपादित कर दी गई हों, तो इस बात की रिपोर्ट उस व्यक्ति को अवश्य कर देनी चाहिए जिसने ऐसी क्रियाओं के किये जाने का आदेश दिया हो। यह व्यक्ति उनके ठीक-ठीक होने की पुष्टि करेगा।

3-

जब ऐसे मामलों में टेलीफोन से बात की जाय तो ऐसा करने के दौरान में, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो टेलीफोन से संदेश प्राप्त कर रहा हो, उस संदेश को उसके मिलान करने के प्रयोजन से भेजने वाले व्यक्ति को दुहराएगा। संदेश भेजने वाले व्यक्ति को पाने वाले वयक्ति का नाम नोट कर लेना चाहिए और पाने वाले व्यक्ति को भेजने वाले व्यक्ति का नाम प्राप्त करना चाहिए। टेलीफोन के संदेशों में सभी सर्किटों का उल्लेख उनके नम्बर, स्थिति, स्थान या ऐसे दूसरे साधनों से, जो उपलब्ध हों, करना चाहिए। हमेशा ठीक-ठीक स्थितियों और स्थानों को ही दिया जाना चाहिए।