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उत्तर प्रदेश शासन वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या सा.-3-1253/दस-935-75, लखनऊ

दिनांक : 16 सितम्बर,  1981

अधिसूचना-प्रकीर्ण

 

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स 1961 को संशाधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है :-

उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स (पंचम संशोधन) नियमावली, 1981।

(1)

यह नियमावली उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स (पंचम संशोधन) नियमावली, 1981 कही जायेगी।

(2)

उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 में नियम 11 के पश्चात निम्नलिखित नया नियम 12 बढा दिया जायेगा :-

(1.2)

यदि कोई व्यक्ति, जो किसी सरकारी सेवक के सेवा में रहते हुए मृत्यु होने की स्थिति में इस नियमावली के अधीन एवं सेवानिवृत्ति उ‍पादान और पारिवारिक पेंशन पाने के लिए पात्र हो, सरकारी सेवक की हत्या करने में अपराध से या ऐसा अपराध किये जाने के दुष्प्रेरण के लिए आरोपित हो तो उपदान में अपना अंश पाने का उसका दावा और पारिवारिक पेंशन की स्थिति में ऐसे व्यक्ति का दावा, जिसके अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन पाने के पात्र परिवार का/ के अन्य सदस्य के दावे भी हैं, उसके विरूद्ध संस्थित कार्यवाही की समाप्ति तक निलम्बित रहेगा।

(1)

(एक) यदि उपर्युक्त उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट दाण्डिका कार्यवाही की समाप्ति पर , सम्बद्ध व्यक्ति-

(क)

सरकारी सेवक की हत्या करने या उसकी हत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करने के लिए दोष सिद्ध किया जाय तो वह उपादान का अपना अंश या / और पारिवारिक पेंशन पाने से विवर्जित किया जायेगा जो परिवार के अन्य पात्र/सदस्यों, को यदि कोई हो देय होगा।

(ख)

सरकारी सेवक की हत्या करने या उसकी हत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप से दोषमुक्त हो जाय तो उपादान का उसका अंश या /और पारिवारिक पेंशन उसे देय होंगे।

(2)

उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) अधीन पारिवारिक पेंशन सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से देय होगा।

(3)

उपर्युक्त उपनियम (1) और उपनियम (2) के उपबन्ध ऐसे असंवितरित मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान पर जिसका सराकर सेवक को अनुमन्य हो जाने के पश्चात उसकी मृत्यु के पूर्व निवृत्त न किया गया हो, और सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के पश्चात मृत्यु होने पर एवं पारिवारिक पेंशन पर भी लागू होंगे"।

    आज्ञा से
    राजकुमार दर
  सचिव

टिप्पणी:-

अधिसूचना संख्या जी-2-794/दस-917-1961, दिनांक 29 मार्च, 1962 के अधीन जारी किये गये, उ० प्र० रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स , 1961 को 31 अगस्त,  1968 तक किये गये संशोधनों को सम्मिलित करते हुए प्रकाशित किया गया था। बाद में निम्नलिखित संशोधन किये गये :-

(1)

अधिसूचना सं.-जी-2875/दस-927-1958, दि. 31 मार्च, 1970

(2)

अधिसूचना सं.-जी-2-2173/दस-917-1964, दि. 29 सितम्बर, 1975

(3)

अधिसूचना सं.-जी-3-1477-76/दस-52-74, दि. 5 जून, 1976

(4)

अधिसूचना सं.-जी-3-1200/दस-935-75. दि.20 जून, 1979