दुर्घटना की एक रिपोर्ट, जितनी जल्दी हो सके, पूरे ब्यौरे सहित, टेलीफोन या किसी दूसरे साधन से संबंधित नियंत्रक अधिकारी को और उपमंडल अधिकारी (एस0डी0ओ0) को भेजी जानी चाहिए।
जैसा कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, 1910 की धारा 33 (1) के अधीन अपेक्षित है, दुर्घटना की एक रिपोर्ट सम्बन्धित उप-मंडल अधिकारी (एस0डी0ओ0) द्वारा राजकीय आदेश संख्या 123-ई 1/10-ई-1-1927, दिनांक 9 जुलाई, 1928 में दिये हुए अनुदेशों के अनुसार तैयार की जानी चाहिए और उसे उत्तर प्रदेश शासन के विद्युत निरीक्षक को प्रस्तुत करना चाहिए और साथ ही उसकी प्रतियां ऐसे अन्य अधिकारियों को भी भेजना चाहिए जिनके संबंध में उक्त राजकीय आदेश में निर्देश दिया गया हो। ये निर्देश दुर्घटना प्रपत्र की दूसरी ओर छपे हुए हैं। अधिकारियों को खुद अपनी लिखावट में इस रिपोर्ट को तैयार करना चाहिए और उसे सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता को भी प्रस्तुत करना चाहिए।
दुर्घटना के बाद, जितनी जल्दी संभव हो, सम्बन्धित सहायक अभियन्ता और अधिशासी अभियन्ता दुर्घटना स्थल पर एक विभागीय जाँच करेंगे और जाँच के नतीजों की रिपोर्ट, निर्धारित प्रपत्र पर, उचित मार्ग द्वारा, मुख्य अभियन्ता के पास भेजेंगे।