यदि किसी बिजली घर, ग्रिड उप-बिजली-घर या ग्रिड-लाइन पर कोई कार्य किया जाना हो, तो इसके लिए नियंत्रक (कन्ट्रोल) की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। जिस स्थान पर इस प्रकार का कोई नियंत्रक (कन्ट्रोल) नहीं हो, ऐसी मंजूरी वह सहायक अभियन्ता देगा जिसके अधिक्षेत्र में उक्त बिजली-घर या लाइन हो। यदि कार्य को संपादित करने के लिए स्विच-संबंधी और 'अर्थ' (earth) संम्बन्धी क्रियाओं के करने की आवश्यकता हो, तो इनके लिए भी नियंत्रक (कंन्ट्रोल) या सहायक अभियन्ता ही, जैसी भी दशा हो, आदेश जारी करेंगे। जब ऐसी क्रियाएँ करने के आदेश खुद नियंत्रक ने दिये हों, तो उन्हें पर्यवेक्षक (अवर अभियन्ता) या तो खुद करेगा या उन्हें सीधे अपनी देखभाल में कराएगा। जब क्रियाएँ समाप्त हो जायेगी तब वे व्यक्ति जो इन क्रियाओं के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं, नियंत्रक (कंट्रोल) को रिपोर्ट करेंगे कि इन क्रियाओं को कर दिया गया है। उसके बाद नियंत्रक उसे कार्य अनुमति-पत्र जारी करने के लिए अनुदेश देगा।
इसके पूर्व कि किसी साज-सामान का संबंन्ध, मरम्मत करने, पुर्जे बदलने या बढ़ाने के लिये, सर्विस से काट दिया जाय, ऐसे साज-सामान को सर्विस से काट देने के लिए, सभी आवश्यक प्रबन्ध, कार्य शुरू करने के जितना पहले मुमकिन हो, कर लिये जाने चाहिए, और इस सिलसिले में नियंत्रक अधिकारी को अपने आप को पूरी तरह से संतुष्ट कर लेना चाहिये। साज-सामान के संबंन्ध को बिजली से काट देने के अनुरोध के साथ, किये जाने वाले कार्य का और उस रीति का पूरा वर्णन दिया जाना चाहिए जिसके अनुसार कार्य को करने का प्रस्ताव हो। जब सम्बद्ध कार्य जटिल किस्म का हो, तो यदि आवश्यक हो, तो वर्णन को एक या उससे अधिक रेखाँकनों (drawings) द्वारा पूरा कर देना चाहिए।