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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
वे व्यक्ति जो बिजली-घरों और उप-बिजली-घरों में प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत हैं
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वे व्यक्ति जो बिजली-घरों और उप-बिजली-घरों में प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत हैं
1-
केवल निम्नांकित अधिकारी और कर्मचारी ही [जो निर्माण प्रभारित अधिष्ठान (work charged establishment) में नहीं हैं] परिषद के बिजली-घरों और उप बिजली घरों में प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत हैं :
(1)
मुख्य अभियन्ता
संगठन के सभी बिजली घरों और उप-बिजली घरों में।
(2)
वैयक्तिक सहायक (सिस्टम परिचालन)
(3)
अधीक्षण अभियन्ता
(4)
नियंत्रक अधिकारी
उनके ग्रिड नियंत्रक में सभी बिजली-घरों और उप-बिजली-घरों में।
(5)
अधिशासी अभियन्ता
केवल उनके अपने अपने अधिक्षेत्र के सभी बिजली-घरों और उप-बिजली-घरों में।
(6)
सहायक अभियन्ता
(7)
अधीनस्थ विद्युत और यंत्र अभियंत्रण सेवा (एस०ई०और एम०ई०एस०) का अमला
(8)
परिचालन अमला (आपरेटिंग स्टाफ)
जब वे ड्यूटी पर हों, तो अपने-अपने बिजली घरों और उप-बिजली घरों में।
2-
ऊपर मद (1) में उल्लिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर, दूसरा कोई भी अधिकारी/ कर्मचारी किसी बिजली-घर या उप-बिजली-घर में उस समय तक प्रवेश नहीं करेगा जब तक या तो उसके साथ ऊपर प्राधिकृत अधिकारियों/कर्मचारियों में से कोई एक व्यक्ति न जाय या जब तक उसने नियत कार्य अनुमति-पत्र पर या दर्शक अनुमति-प्रपत्र पर हस्ताक्षर न कर दिये हों।
3-
किन्हीं भी बाहरी व्यक्तियों को, सिवाय एक दर्शक की हैसियत के, जिस दशा में उसे नियत दर्शक अनुमति-प्रपत्र (नत्थी २) में हस्ताक्षर करने होंगे, किसी बिजली-घर या उप-बिजली-घर में प्रवेश करने नहीं दिया जायेगा। उसके साथ सभी मामलों में ऊपर मद (1) में उल्लिखित प्राधिकृत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को, जिसका पद अधीनस्थ विद्युत और यंत्र अभियंत्रण सेवा (एस०ई० और एम०ई०एस०) से कम का न होगा, अवश्य जाना चाहिए। [बिजली-घर देखने की ऐसी अनुमति ऐसे व्यक्ति ही देंगे जिनका पद अधीनस्थ विद्युत और यंत्र अभियंत्रण सेवा (एस०ई० और एम०ई०एस०) से कम का न होगा।]
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