Your browser does not support JavaScript! एचएमओ के पैरा 41 (3) और 49 (1) और (2) के उद्धरण प्रति | उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत की आधिकारिक वेबसाइट में आपका स्वागत है

एचएमओ के पैरा 41 (3) और 49 (1) और (2) के उद्धरण प्रति

"सहायक अभियंता (उप-मंडल अधिकारी) के कर्तव्य "

  • उसे तीन साल में कम से कम एक बार अपने चार्ज के भीतर सभी मुख्य पारेषण लाइनों का पोल से पोल तक का निरीक्षण करना चाहिए और अपने मंडलीय कार्यालय में ऐसे निरीक्षणों की रिपोर्ट जमा करना चाहिए. वह अपने मंडल में सभी लाइनों और सबस्टेशन की कम से कम तीन साल में एक बार पूरी तरह से पुनर्स्थापित किये जाने की व्यस्था करेगा

"एचएमओ के लाइन पर्यवेक्षक (अब जूनियर अभियंता) के कर्तव्य"

  • एक लाइन पर्यवेक्षक का प्राथमिक कर्तव्य सभी मुख्य और शाखा पारेषण लाइनों और उसके चार्ज में सभी सब-स्टेशनो का निरीक्षण करना और उन्हें सुचार रूप से कार्य करने की दशा में रखना है. कोई भी दोष, जी वह तुरंत सुधारने में असमर्थ है, उसे तुरंत अपने उप-मंडल अधिकारी के संज्ञान में लाया जाना चाहिए. कोई दोष जो आपूर्ति में बाधा उत्पन्न कर सकता है. उसे तुरंत नियंत्रण कक्ष को सूचित करना चाहिए
  • अपने नियंत्रणाधीन स्टाफ में अनुशासन एवं दक्षता के लिए वह जिम्मेदार होगा एवं अपने प्रभार के अधीन सभी ट्रांसमिशन लाइनों एवं ग्रामीण उपकेंद्रों के नियमित निरीक्षण एवं बेहतर रखरखाव के लिए भी उत्तरदायी होगा।