परिषदीय सेवक के सेवानिवृत्ति की दशा में पेंशन/सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी/पेंशन का राशिकरण परिषदीय सेवक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले वांछित प्रपत्र/अभिलेख: |
1. |
पेंशन प्रपत्र भाग-1 |
तीन प्रतियाँ |
2. |
पेंशन प्रपत्र भाग-3 |
तीन प्रतियाँ |
3. |
(अ) |
परिषदीय सेवक के साथ पत्नी/पति की संयुक्त प्रमाणित चित्र |
चार (तीन चित्र पेंशन प्रपत्र भाग-3 में चस्पा एक प्रति सादे लिफाफे में) |
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(ब) |
राशिकरण हेतु प्रार्थना-पत्र |
तीन प्रतियों में |
4. |
(अ) |
विभागीय अदेयता प्रमाण-पत्र (नो ड्यूज सर्टिफिकेट)
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तीन प्रतियों में |
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(ब) |
सेवाकाल में कारपोरेशन/निगम से अग्रिम लेने/ऋण सम्बन्धी घोषणा-पत्र। |
तीन प्रतियों में |
5. |
क्षतिपूर्ति विलेख (अदेयता प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में)(संलग्नक-1)
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मूल प्रति सहित दो प्रतियाँ प्रमाणित |
6. |
परिवार के सदस्यों के पूर्ण विवरण तथा मृत्यु की दशा में जीवन कालीन पेंशन आदि को दिया जाने सम्बन्धी हलफनामा
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मूल प्रति सहित दो प्रतियाँ प्रमाणित |
6.
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(अ) |
परिषदादेश संख्या 1911-3/राविप/95/107/पी/93 दिनांक 11.9.95 के अन्तर्गत पेंशन भुगतान आदेशों में मृत्यु की दशा में जीवनकालीन पेंशन अवशेषों के भुगतान प्राप्त करने हेतु वारिस के नाम अंकित करने हेतु घोषणा।
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4 प्रतियाँ
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7. |
अनुच्छेद-531 (बी.) सी.एस.आर. के अन्तर्गत घोषणा/अनुमति पत्र
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8. |
अन्य कोई अभिलेख जो कार्यालय द्वारा मांगा जाये।
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नोट: |
1. |
कारपोरेशन/निगम से लिये गये अग्रिम/ऋण जैसे बिल्डिंग एडवांस/मोटर/स्कूटर/मोटर साइकिल एडवान्स आदि का विवरण तथा पूर्ण अदायगी ब्याज सहित का अदेयता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। इस प्रकार के अग्रिम के लेने की दशा में कार्मिक को कालम नं. -4 (बी) में उल्लिखित घोषणा-पत्र भरकर पेंशन प्रपत्रों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए।
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2. |
पेंशन प्रपत्रों पर आवेदक द्वारा भरे जाने का दिनांक स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। |
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3. |
प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेखों आदि की छायाप्रति प्रमाणित होनी चाहिये एवं यथासंभव सेवानिवृत्ति के समय कार्यरत कार्यालय/डिवीजन के सक्षम अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा ही प्रमाणित करवाना चाहिये।
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4. |
निर्धारित पेंशन प्रपत्रों को सेवानिवृत्ति की दिनांक तक पी.पी.ओ., जी.पी.ओ. को प्राप्त करने के लिए 8 माह पूर्व ही सम्बन्धित कार्यालय में जहां से सेवानिवृत्ति हो रहा है समुचित सूचनाओं/अभिलेखों सहित जमा कर देना चाहिये जहाँ आवश्यक जांच के उपरान्त पेंशन स्वीकृतकर्ता कार्यालय को भुगतान आदेश जारी करने हेतु भेजा जा सके।
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5. |
राजपत्रित स्तर के कार्मिकों द्वारा अपना पूरा नाम जो उनके सिवा अभिलेखों में अंकित हो तथा अभिज्ञान संख्या/आडिट संख्या सहित लिखना चाहिए।
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विशेष सुझाव:- |
(अ) |
जी.पी.एफ. से सम्बन्धित:-
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1.
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सामान्य भविष्य निधि अधिनियम के नियम 7 (4) के अनुसार, सेवानिवृत्त होने वाले सेवकों का सामान्य भविष्य निधि अंशदान सेवानिवृत्ति होने वाले सेवकों का सामान्य भविष्य निधि अंशदान सेवानिवृत्ति के 6 माह पूर्व बन्द कर देना चाहिये।
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2.
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अंशदान बन्द होने के एक माह में अन्तिम भुगतान हेतु निर्धारित प्रपत्र राजपत्रित स्तर के सेवकों के लिए प्रपत्र 'ए' और अन्य के लिए प्रपत्र 'बी' निम्न सूचनाओं/विवरण सहित सम्बन्धित लेखाधिकारी (जी. पी. एफ.) को उचित माध्यम एवं आवश्यक सत्यापन/प्रमाण सहित अग्रसारित हेतु जमा कर देना चाहिये।
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(i) |
अन्तिम जी.पी.एफ. की प्रमाणित लेखापर्ची। |
(ii)
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अन्तिम लेखापर्ची के उपरान्त जी.पी.एफ. में किया गया अन्तिम अंशदान तक का पूर्ण विवरण अंशदान की धनराशि, बिल नम्बर और मासिक लेखा की समराशि का प्रमाणन।
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(iii) |
सेवानिवृत्ति की दिनांक से पूर्व 5 साल की अवधि में आहरित अन्तिम निकासी एवं टेम्परेरी एडवांस की सूची।
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(iv) |
सेवा अवधि के अवहोरण क्रम में तैनाती इकाइयों की सूची। |
(v) |
सेवानिवृत्ति की सूचना की प्रमाणित छायाप्रति। |
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(ब)
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नगदीकरण हेतु आवेदन :- |
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उपार्जित अवकाश के खाते में बाकी उपार्जित अवकाश में नकदीकरण हेतु सेवानिवृत्ति के पूर्व दो माह में ही आवेदन कर देना चाहिये ताकि सेवानिवृत्ति के दिन ही भुगतान प्राप्त हो सके।
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