Your browser does not support JavaScript! पारिवारिक पेन्शन/मृत्यु ग्रेच्युटी हेतु पारिवारिक पेन्शन | उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत की आधिकारिक वेबसाइट में आपका स्वागत है

पारिवारिक पेन्शन/मृत्यु ग्रेच्युटी हेतु पारिवारिक पेन्शन

पारिवारिक पेन्शन/मृत्यु ग्रेच्युटी हेतु पारिवारिक पेन्शन आवेदनकर्ता द्वारा निम्न प्रपत्र/ अभिलेख प्रस्तुत करने हैं:
1. पेंशन प्रपत्र भाग-2 तीन प्रतियाँ
     
2. पेंशन प्रपत्र भाग-3 तीन प्रतियाँ
3. नगरपालिका के अधिकारियों द्वारा जारी किये गये मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति तीन प्रतियाँ
4. अदेयता प्रमाण-पत्र मूल रूप में चार प्रतियाँ
5. उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति तीन प्रतियाँ
6. बन्ध पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित (पारिवारिक हलफनामा जिसमें पारिवारिक पेंशन /मृत्यु ग्रेच्युटी एवं अन्य धनराशि को आवेदनकर्ता अथवा अन्य सदस्यों को भुगतान किये जाने में सभी आश्रितों की सहमति हो।)    मूल प्रति सहित तीन प्रमाणित प्रतियाँ
7. बन्ध पत्र अदेयता प्रमाण-पत्र (संलग्नक-II) मूल प्रति सहित तीन प्रमाणित प्रतियाँ
8. जी.पी.एफ. के अन्तिम आहरण हेतु निर्धारित प्रपत्र "सी" तथा सम्बद्ध बीमा योजना की धनराशि हेतु "ग-1" तीन-तीन प्रतियों में (पेज नं. 29 से 34 के साथ अन्य वांछित प्रमाण-पत्र पारिवारिक हलफनामा आदि की प्रमाणित प्रतिलिपियों के साथ जी. पी. एफ. की अन्तिम उपलब्ध लेखा विवरण भी देना चाहिए)।  
 नोट:  ऐसे कार्मिकों के मामले में जिनकी पेन्शन निगम स्तर/चीफ इन्जीनियर (हाईडिल) से स्वीकृत होनी है, उपरोक्त प्रपत्र चार प्रतियों में जमा करना चाहिए ताकि उपरोक्त विवरण यथास्थिति निगम/चीफ इन्जीनियर को पेन्शन आदि की स्वीकृति की अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी जा सके।

 

पेन्शन प्रपत्र भरते समय निम्न सावधानियों पर विशेष ध्यान देना अपेक्षित है:

  • अपना पूरा नाम (आवेदन करने वाले) स्पष्ट अक्षरों में लिखें।
  • प्रपत्र के भाग में उल्लिखित घोषणाओं को सावधानीपूर्वक पढ़ने के उपरान्त साक्ष्य के सम्मुख हस्ताक्षर करें।
  • हस्ताक्षरों पर साक्ष्य (गवाह) यथासंभव सेवानिवृत्ति के समय जिस कार्यालय के कार्यरत हों वहीं के कार्यरत कार्यालय के कर्मचारी द्वारा ही करायें।
  • हस्ताक्षर करने में असमर्थता की दशा में पुरूष की स्थिति में बायें अंगूठे अथवा स्त्री की स्थिति में दायें अंगूठे तथा उंगलियों के निशान लगाने चाहिए तथा यह उपरोक्त बिन्दु 3  के अनुसार प्रमाणित होने चाहिए।
  • पहचान चिन्ह शरीर के ऐसे भागों जैसे चेहरा, हाथ जो बाहर दिखते हैं, के लेना चाहिए। यदि बाहरी भागों में कोई ऐसा चिन्ह न हो तो भीतरी भाग के चिन्ह भी इंगित किये जा सकते हैं।
  • सामान्यत: परिषदीय सेवक को अपनी पत्नी/पति के साथ तीन संयुक्त फोटो पेन्शन प्रपत्र (भाग-3) के कालम 6 में अलग-अलग चिपका कर प्रमाणित करवाया चाहिए तथा एक प्रमाणित प्रति छोटे लिफाफे में पेन्शन प्रपत्र के साथ डिस्वर्स से हाफ पर लगाने के लिए अलग से देना चाहिए।  यदि पति/पत्नी में से एक ही जीवित हो अथवा पति/पत्नी में सम्बन्ध विच्छेद हो गया हो तो पेन्शनर अथवा पारिवारिक पेन्शनर केवल अपना फोटो ही लगायेगा।  पारिवारिक पेन्शन के आवेदनकर्ता को केवल अपना ही फोटो लगाना है।
  • जिन कालमों में कुछ नहीं भरना है उसमें शून्य लिखें।

नोट:

  • यदि प्रपत्रों को भरने में कोई कठिनाई या कोई जिज्ञासा हो तो वांछित सूचनाओं के साथ सम्बन्धित खण्ड कार्यालय से किसी भी दिवस में सम्पर्क करें ताकि पेन्शन प्रपत्र सही-सही भरे जा सकें और दावों का निबटारा होने में अनावश्यक विलम्ब न हो।
  • जी.पी.एफ. के अन्तिम आहरण हेतु आवेदनकर्ता द्वारा निर्धारित प्रपत्र "सी" तथा ग-1" तीन प्रतियों में अन्य वांछित प्रमाण-पत्र जैसे मृत्यु प्रमाण-पत्र उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र, पारिवारिक हलफनामा आदि की प्रमाणित प्रतियों के साथ जी.पी.एफ. की अन्तिम लेखा विवरण (जी.पी.एफ. की पर्ची) को भी प्रस्तुत करना चाहिए।