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अधिकरियों और कर्मचारियों का उत्तरदायित्व

  • सभी अधिकारियों और पर्यवेक्षक (अवर अभियन्ता) को, खासतौर से अपने-अपने अधिक्षेत्र की प्रणाली की और आमतौर से बिजली की सप्लाई के पूरे क्षेत्र की प्रणाली (सिस्टम) की स्विच-सम्बन्धी क्रियाओं से निकट सम्पर्क रखना चाहिए।
  • वे लाग-बुकों और अन्य आवश्यक अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी हैं और अपने-अपने प्रभार के बिजली-घरों और उप-बिजली घरों की सिस्टम की हालतों और स्विच-सम्बन्धी क्रियाओं की सही सूचना उनमें दर्ज करने के लिये जिम्मेदार होंगे।
  • केवल वे ही व्यक्ति जो स्विच-सम्बन्धी और 'अर्थ' (earth) सम्बन्धी क्रियाएँ (स्विचिंग तथा अर्थिंग आपरेशन्स) संपादित करने के लिए सक्षम हैं और उसके लिए प्राधिकृत हैं, अपने अपने बिजली-घरों में ऐसी क्रियाऐं करेंगे और वे ही उनके ठीक होने या न होने के लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
  • यह देखने के लिए कि उनके अधीन कार्य करने वाले सभी व्यक्ति संहिता (कोड) के उपबंधों को जानते और समझते हैं, पर्यवेक्षक (अवर अभियन्ता) (सुपरवाइजर) बार बार जाँच करेंगे। पर्यवेक्षक (अवर अभियन्ता) को यह देख लेना चाहिए कि नया कर्मचारी सुरक्षा संहिता से परिचित करा दिया जाता है और यह उसके उपबंधों को समझता है।
  • पर्यवेक्षक (अवर अभियन्ता) को अपने-अपने अनुभागों में संहिता के उपबंधों को लागू करने के लिए जिम्मेदार ठहाराया जायेगा।
  • कर्मचारियों को चाहिए कि वे नये कर्मचारी की जानकारी बढ़ाते रहें, और कभी भी किसी भी कारण से, न तो उसका उपहास करें और न कभी उसका मजाक बनाएँ।
  • किसी भी कर्मचारी को उस समय जब कि वह खतरनाक हालतों में कार्य कर रहा हो, किन्हीं परिस्थितियों में भी अपना कार्य जल्दी में या जोखिम को अवसर देकर नहीं करना चाहिए।
  • ऐसे मजाकों को जो व्यवहारिक हों, हाथापाई करने के मामलों को, कोलाहलपूर्ण खेल खेलने या आदमियों को दुस्साहस के साथ कार्य करने के लिए उकसाने को सहन नहीं किया जायेगा।
  • कर्मचारियों को कभी भी कोई ऐसी बात न तो कहनी चाहिए और न करनी चाहिए जिससे किसी खतरनाक जगह पर कार्य करने वाला व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाय।
  • कर्मचारियों को सावधान किया जाता है कि वे ऐसे स्थानों पर काम न करें जहाँ ताजी हवा और रोशनी का इंतजाम बहुत ही खराब हो।
  • कर्मचारियों को बिजली-घरों, उपबिजली घरों और ऐसी ही दूसरी जगहों के भीतर, जहाँ आग लगने का खतरा हो, धुम्रपान नहीं करना चाहिए अर्थात् बीड़ी, सिगरेट इत्यादि नहीं पीनी चाहिए और न ऐसे स्थानों पर उन्हें सिगरेट के बचे हुए जलते टुकड़े ही फेंकने चाहिए।
  • ड्यूटी पर काम करते समय नशीली चीजों का इस्तेमाल या नशे की हालत में काम करने की सख्त मनाही है। ऐसे कर्मचारियों को, जो किसी नशीले द्रव्य के प्रभाव में होगें, चाहे वे थोड़ी से थोड़ी ही सीमा तक ही इस हालत में हों, काम के स्थानों के आस-पास रहने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
  • ऐसे कर्मचारियों को जो बिजली-घरों और उप-बिजली-घरों पर नियमित ड्यूटी पर नहीं हों, ड्यूटी पर तैनात परिचर (एटेन्डेन्ट) को रिपोर्ट करनी चाहिए और बिजली-घरों, और उप-बिजली-घरों में प्रवेश करने पर अपने प्रयोजनों और उद्देश्यों को बता देना चाहिए।
  • पर्यवेक्षक (अवर अभियन्ता) की गैर-हाजिरी में परिचर (उप-बिजली-घर परिचर या स्विच-बोर्ड परिचर) अपनी-अपनी पारी की ड्यूटी में बिजली-घरों के लिए जिम्मेदार ठहराये जायेंगे।
  • जब वे बिजली-घरों के आस-पास कार्य करते हों, कर्मचारियों को फटे हुए, चिथड़े या ढीले-ढाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए।
  • कर्मचारी हर कार्य के लिए नियत प्रमाणिक बचाव के साज-सामान का ही प्रयोग करेंगे। उसके इस्तेमाल किये जाने के पूर्व और इस्तेमाल किये जाने के बाद, साज-सामान के प्रत्येक वस्तु की खुद देखकर जाँच कर लेनी चाहिए। दोषपूर्ण साज-सज्जा को कभी इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए।
  • किसी ऐसे व्यक्ति को जो परिषद् का कर्मचारी नहीं हो, परिषद् के किसी साज-सामान पर किसी भी किस्म का कोई कार्य संपादित करने के लिए पर्यवेक्षक (अवर अभियन्ता) अनुदेश जारी नहीं करेंगे।
  • उसकी देख-भाल के आधीन किसी कर्मचारी द्वारा इस्तेमाल में लाये जाने वाले सभी औजारों का पर्यवेक्षक (अवर अभियन्ता) हर छठे महीने परीक्षण करेगा और इस प्रकार के परीक्षण का एक अभिलेख रखेगा। औजार जो खराब हों उन्हे निष्प्रयोज्य (बेकार) घोषित किया जायेगा और उन्हें तब तक इस्तेमाल में नहीं लाया जाना चाहिए जब तक कि उनकी मरम्मत न कर दी गई हो या वे बदल न दिये जायँ और पर्यवेक्षक (अवर अभियन्ता) ने उनका अनुमोदन न कर दिया हो।
  • जब किसी अधिकारी या कर्मचारी के लिए यह जरूरी हो कि वह कोई ऐसा कार्य संपादित करे जिसके लिये साज-सामान को निष्क्रिय (inoperative) बनाने के लिए स्विच-सम्बन्धी (स्विचिंग) या 'अर्थ' (earth) सम्बन्धी (अर्थिंग) क्रियाएँ करना आवश्यक हों तो उसे कार्य के पूरे ब्‍योरे देते हुए और यह बताते हुए कि कौन सी क्रियाएँ अपेक्षित हैं और कार्य समाप्त करने में कितने समय की आवश्यकता होगी नीचे लिखी रीति से अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए।
    बिजली-घरों, ग्रिड उप-बिजली-घरों और ग्रिड लाइनों पर कार्य के लिये-
    33,000 वोल्ट (33 केवी) और उससे अधिक के-
    • नियंत्रक (control) से, जहाँ वह हो।
    • प्रभारी सहायक अभियन्ता से, जहाँ नियंत्रक नहीं हो।

    33,000 वोल्ट (33 केवी) से नीचे के उप-बिजली-घरों और लाइनों पर, जहाँ बिजली सप्लाई करने का कोई दूसरा साधन (विकल्प) हो, काम करने के लिए- प्रभारी सहायक अभियन्ता से, महत्वपूर्ण सप्लाई के मामलों में नियंत्रक की सहमति के साथ।
    33,000 वोल्ट (33 केवी) से नीचे के उप-बिजली-घरों और लाइनों पर, जहां बिजली सप्लाई करने का कोई दूसरा साधन (विकल्प) मौजूद न हो, काम करने के लिए- सम्बन्धित पर्यवेक्षक (अवर अभियन्ता) से (महत्वपूर्ण मामलों में सहायक अभियंता की सहमति के साथ) ।
    ऐसी सूचना से या अनुमोदन से, वह व्यक्ति जिसे काम करना है इस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाता कि कर्मचारियों और साज-सामान की सुरक्षा के लिये उसने सभी पूर्वोपाय कर लिये है।
  • सहायक अभियंता और पर्यवेक्षक (अवर अभियन्ता) किन्हीं ऐसी परिस्थितियों की रिपोर्ट, जिनसे सप्लाई के अनुरक्षण और निरन्तर बने रहने पर प्रभाव पड़े उसके तुरन्त बाद ही जब कि वे उसकी जानकारी में आवें, नियंत्रक और संबंधित अधिशासी अभियन्ता को कर देंगे और उसी समय अपनी शक्ति भर वह सभी कार्य करेंगे जिससे संतोषजनक सप्‍लाई बनाई रखी जा सके।
  • उस दशा में जब किसी ऐसे नगर की बिजली की सप्लाई चार घंटे से अधिक समय से बिलकुल ही बन्द हो गई हो, जिसमें बिजली लगी हो, उसके स्थानीय प्रधान (Local Head) द्वारा तुरन्त ही सहायक अभियन्ता को इस बात की सूचना दे दी जानी चाहिए। सहायक अभियन्ता को बिजली बन्द होने के संबंध में एक रिपोर्ट अधिशासी अभियन्ता और अधीक्षक अभियन्ता को और साथ ही मुख्य अभियन्ता, लखनऊ के वैयक्तिक सहायक (सिस्टम आपरेशन) को भेजेगा।