क्र. सं. |
कार्य का विवरण |
समय अनुसूची समय जिसके भीतर कार्य किया जाना है |
कार्य के लिए उत्तरदायी व्यक्ति |
1 |
2 |
3 |
4 |
1.
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सेवा पुस्तिका का पूरा किया जाना और सत्यापन
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प्रत्येक वर्ष का जून मास
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1. |
पावर कारपोरेशन के अधीनस्थ समस्त कार्यालयों के सम्बन्धित अधिष्ठान के सम्बन्धित लिपिक/लेखा लिपिक
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2.
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मुख्य लिपिक/मुख्य सहायक / कार्यालय अधीक्षक / सहायक लेखाधिकारी
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3.
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कार्यालयाध्यक्ष
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2.
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सेवा पुस्तिका का पुनरावलोकन और कमी यदि कोई हो,
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सेवानिवृत्ति के 8 माह पूर्व
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1.
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सम्बन्धित अधिष्ठान लिपिक/लेखा लिपिक |
2.
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मुख्य लिपिक/मुख्य सहायक/ कार्यालय अधीक्षक/ सहायक लेखा अधिकारी
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3.
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कार्यालयाध्यक्ष |
3.
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अदेयता प्रमाण पत्र का (सेवा अवधि में) जारी किया जाना
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सेवानिवृत्ति के दो माह पूर्व
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1.
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कार्यालयाध्यक्ष |
2.
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उप मुख्य लेखा अधिकारी (बी.एस.ए) |
3.
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कार्यालयाध्यक्ष |
4.
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(क) सेवानिवृत्त होने वाले पदधारी को पेंशन प्रपत्र प्रदान किया जाना |
सेवानिवृत्त के 8 माह पूर्व
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कार्यालयाध्यक्ष
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(ख) पेंशन प्रपत्र का भरा जाना
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सेवानिवृत्त के 6 माह पूर्व
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सेवानिवृत्त होने वाला परिषदीय सेवक |
5.
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मृत्यु के मामले में प्रपत्र का भरा जाना |
मृत्यु के एक माह पश्चात्
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1.
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पेंशन लिपिक / लेखा लिपिक (पेंशन)
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2.
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मुख्य लिपिक / मुख्य सहायक / कार्यालय अधीक्षक / सहायक लेखाधिकारी
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3.
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कार्यालयाध्यक्ष |
6.
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नियुक्ति प्राधिकारी कार्यालय में जाँच किया जाना कि क्या कोई विभागीय/न्यायिक/प्रशासनाधिकरण कार्यवाही विचाराधीन है या नहीं
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सेवानिवृत्ति के 8 माह पूर्व
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1.
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मुख्य लिपिक / मुख्य सहायक / कार्यालय अधीक्षक / सहायक लेखा अधिकारी
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2.
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कार्यालयाध्यक्ष |
7.
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नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त सूचना की पूर्ति |
सेवानिवृत्ति के 7 मास पूर्व
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नियुक्ति प्राधिकारी
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8.
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पेंशन प्रपत्रों का अग्रसारण |
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कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष
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(क) सेवा पेंशन |
सेवानिवृत्ति के 6माहपूर्व |
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(ख) पारिवारिक पेंशन |
मृत्यु के एक मास पश्चात् |
कार्यालयाध्यक्ष/विभागध्यक्ष |
9.
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पेंशन प्रपत्रों आदि का परीक्षण और संवीक्षा और यदि उसमें कोई आपत्ति या कमी पायी जाए तो उसे दूर करने के लिए सम्बन्धित कार्यालय को सूचित किया जाना।
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पेंशन प्रपत्रों की प्राप्ति के दो मास के भीतर |
1.
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लेखाकार/विभागाध्यक्ष |
2. |
सहायक लेखा अधिकारी |
3.
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पेंशन भुगतान आदेश जारी करने वाला अधिकारी |
10.
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आपत्तियों/कमियों का निराकरण
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आपत्ति प्राप्त करने के पश्चात एक मास के भीतर |
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कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष
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11.
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पेंशन मामलों का पुन: परीक्षण/निस्तारण
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शुद्ध किए गए पेंशन प्रपत्रों के प्राप्त होने के पश्चात एक माह के भीतर |
1.
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लेखाकार/सहायक लेखाकार
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2. |
सहायक लेखा अधिकारी |
3.
|
पेंशन भुगतान आदेश जारी करने वाला अधिकारी |
12.
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रोके गए उपादान के निर्मुक्त किए जाने के लिए प्रपत्र- 2 पर अदेयता प्रमाण-पत्र अग्रसारण
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सेवानिवृत्त के दो मास पश्चात्
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कार्यालयाध्यक्ष
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13.
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पेंशन/उपादान/पेंशन के राशिकरण के भुगतान आदेश जारी किया जाना
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सेवानिवृत्त की संख्या तक या पर |
1.
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लेखाकार/सहायक लेखाकार
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2. |
सहायक लेखा अधिकारी |
3.
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पेंशन भुगतान आदेश जारी करने वाला अधिकारी |
14.
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अनन्तिम पेंशन की स्वीकृति (यदि अन्तिम रूप दिया जाना सम्भव न हो।) |
सेवानिवृत्ति/मृत्यु के एक माह पश्चात |
1.
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पेंशन लिपिक/लेखा लिपिक
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2.
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मुख्य लिपिक/मुख्य सहायक/कार्यालय अधीक्षक/सहायक लेखा अधिकारी |
3. |
कार्यालयाध्यक्ष |
15. |
अनन्तिम पेंशन का भुगतान |
प्रत्येक मास के 7वें दिन तक |
आहरण और वित्तीय अधिकारी |
16.
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पेंशन का भुगतान
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भुगतान आदेश प्राप्त होने के दिनांक से एक मास के भीतर |
1.
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उप मुख्य लेखाधिकारी (निधि) |
2.
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आहरण और वित्तीय अधिकारी |
17.
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सेवानिवृत्त कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कर्मचारी |
सिविल सर्विस रेग्युलेशन के अनुच्छेद 351-क में दी गई प्रक्रिया के अनुसार कारपोरेशन के आदेश के प्राप्त होने के तीन माह के भीतर निर्णय का लिया जाना यदि विभागीय कार्यवाही सेवानिवृत्त के पूर्व संस्थित की गई हो तो इसे सेवानिवृत्ति के दिनांक से 6 माह के भीतर पूरा कर दिया जाना चाहिए।
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पावर कारपोरेशन का प्रशासनिक अनुभाग/नियुक्ति प्राधिकारी |
18.
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पेंशन के सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में दायर विधिक वादों का प्रतिवाद |
न्यायालय के आदेशों के अनुसार या रिट याचिका, की प्राप्ति के दिनांक से दो माह के भीतर, जो पहले हो, प्रतिशपथ-पत्र प्रस्तुत हो जाना चाहिए।
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सम्बन्धित कार्यालय का प्रतिवादी |