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सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सामान्य अनुदेश

  • यहाँ दिये गए उपबंध उन बचाव पूर्वोपायों से संबंधित हैं जिन्हें बिजली के उपकरण पर काम करते समय पालन करना पडता है। आग से बचाव, सामान और साज-सामान के संग्रह और उन्हें काम में लाने, और थरमल स्टेशनों के चलाने और अनुरक्षण, इत्यादि के सम्बन्ध में पालन किए जाने वाले सुरक्षा-नियम इस संहिता में शामिल नहीं हैं और ऐसे समय तक जब तक कि विस्तृत सुरक्षा-नियम-संग्रह तैयार नहीं किये जाते, इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुदेश सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता जारी करेंगे।
  • प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को इस सुरक्षा नियम-संग्रह की एक प्रति दी जायेगी। जब तक वह नौकरी छोड़ नहीं देता या उसे स्थानान्तरित नहीं किया जाता, वह इस प्रति को अपने पास रखेगा और जब वह नौकरी छोड़ या स्थानान्तरित हो उसे सम्बंधित उपमंडल कार्यालय को वापस कर देगा। जब उससे ऐसा करने को कहा जायेगा, वह अपनी प्रति को अपने ज्येष्ठ अधिकारियों के समक्ष अवश्य पेश करेगा।
  • प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को इस नियम संग्रह में दिये गए उपबंधों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए, अपने आप को उनसे भलीभाँति परिचित कर लेना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए।
  • ऐसे परिपत्र, जिनमें यहाँ दिये गए उपबंधों के परिवर्द्धन (बढ़ाने) में और उनमें संशोधन करने के अनुदेश दिये गए हों, समय-समय पर और जैसी जरूरत हो जारी किये जा सकते हैं। ऐसे अनुदेश प्राप्त करने पर, नियम-संग्रह को शुद्ध किया जाना चाहिए और उसे अद्यावधिक (अप-टु-डेट) बना लेना चाहिये।
  • संहिता के उपबंधों की अनभिज्ञता उनके उल्‍लंघन के लिये कोई स्वीकार्य बहाना नहीं होगा, और इस संहिता के उपबंधों का जानबूझ कर उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। समुचित अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिये, संहिता के उपबन्धों के ऐसे उल्लंघनों की रिपोर्ट निकटतम ज्येष्ठ अधिकारी को अवश्य कर देनी चाहिए।
  • ऐसे मामलों को छोड़कर जहाँ उसमें विपरीत व्यवस्था की गई हो, इस नियम-संग्रह में दिये गए सभी उपबंधों को ज्येष्ठ अधिकारियों द्वारा दिये गए अनुदेशों के बदले में नहीं, बल्कि उनके संयोग में पढ़ा जाना चाहिए।