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उपकरण को निर्जीव (ठंडा) करना और उसका 'अर्थ' (earth) करना

कार्य अनुमति-प्रपत्र-

जब कभी कोई ऐसा कार्य संपादित किया जाना हो जिसके लिए किसी उपकरण को निर्जीव (ठंडा) बनाने के लिए स्विच-सम्बन्धी और 'अर्थ' (earth) सम्बन्धी क्रियाएं करने की जरूरत हो, तो उस कर्मचारी को, जिसको वह कार्य संपादित करना है, निर्दिष्‍ट  कार्य अनुमति-प्रपत्र (नत्थी 1) पर, एक प्रार्थना-पत्र उस कर्मचारी को देना होगा जो स्विच-सम्बन्धी क्रियाएं करने के लिए जिम्मेदार हो। तब वह कर्मचारी, इन नियमों के अधीन प्राधिकृत नियंत्रक या अपने उच्च-अधिकारियों के अनुमोदन पर या उनके अनुदेशों के अधीन, आवश्यक स्विच-सम्बन्धी क्रियाऐं करेगा। जब वह इन क्रियाओं को पूरा कर लेगा और उपकरण को 'अर्थ' (earth) कर देगा, तभी वह कार्य अनुमति-प्रपत्र भरेगा। अपने आपको इस बात से पूरी तरह संतुष्ट कर लेने के बाद ही कि ऐसा उपकरण इतना सुरक्षित हो गया है कि कर्मचारी अपना कार्य शुरू कर सकता है वह कार्य के अनुमति-प्रपत्र भरेगा। अपने आपको इस बात से पूरी तरह संतुष्ट कर लेने के बाद ही कि ऐसा उपकरण इतना सुरक्षित हो गया है कि कर्मचारी अपना कार्य शुरू कर सकता है वह कार्य के अनुमति-प्रपत्र पर हस्ताक्षर करेगा और वह कर्मचारी भी, जिसे कार्य संपादित करना है, इस घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा कि उसने अपने आपको इस बात से संतुष्‍ट कर लिया है कि उपकरण निर्जीव (ठंडा) है।
सभी कार्य अनुमति-प्रपत्रों को कार्बन की दूसरी प्रति के साथ तैयार किया जायेगा। मूल प्रति उस कर्मचारी को दे दी जायेगी जो कार्य संपादित कर रहा हो और दूसरी प्रति जारी करने वाले कर्मचारी द्वारा अपने पास रख ली जायेगी। जब किसी उपकरण को नियंत्रक द्वारा या कार्य के इसी हैसियत के किसी दूसरे प्रभारी अधिकारी द्वारा टेलीफोन से निर्जीव (ठंडा) किया जाना हो, तो वह कर्मचारी जो कार्य संपादित कर रहा हो, आपातिक कार्य अनुमति-प्रपत्र (नत्थी ३) दो प्रतियों में भरेगा। वह लाग बुक में, दिनांक और समय के साथ प्राप्त आदेश के ब्योरे भी दर्ज करेगा।

किसी उपकरण पर एक से अधिक जत्थों (crew) का कार्य करना-

जहाँ दो या उससे अधिक गैंग (टोलियां), जत्थे या विभाग, एक ही उपकरण पर कार्य करने का विचार करते हों, तो इनमें से प्रत्येक को अलग-अलग प्रार्थना-पत्र देने चाहिए।

बंदियों (शटडाउनों) के लिए पहले से प्रबंध करना-

सिवाय आपातिक मामलों के, सभी ऐसी क्रियाओं का, जिनमें सप्लाई को पूरी तरह बन्द करना विहित हो, उपभोक्ताओं के साथ, सात दिनों का नोटिस दे कर, पहिले से ही प्रबंध कर लेना जरूरी है। इस आशय की एक सूचना, बिजली घरों, ग्रिड लाइनों और उप-बिजलीघरों की दशा में, नियंत्रक को भी, उसकी सूचना, अनुमोदन और रिकार्ड के लिए, भेजी जानी चाहिए।

स्विचों का खोलना और उनमें ताला लगाना-

जहाँ कोई उपकरण निर्जीव (ठंडा) कर दिया जाये, सभी ऐसे स्विचों पर जिनका कनेक्शन तोड़ दिया गया हो, एक फीता लटका देना चाहिए। इन फीतों में यह दिखाया जाना चाहिए कि कौन सा कार्य किया जा रहा है, किसके लिए सर्किट को हटाया गया है, और उसमें ऐसी दूसरी सूचनाएं दी जानी चाहिए जो आवश्यक हों। प्रत्येक उस टोली, जत्थे या विभाग के लिए, एक फीता टांगना चाहिए जिसके लिए उपकरण को बिजली के कनेक्शन से तोड़ दिया गया हो। जब तक आदमी ऐसे स्विचों से नियंत्रित सर्किटों पर कार्य कर रहे हों, सभी स्विचों को "ऑफ" की दशा में, ताला लगा कर, रखना चाहिए या किसी दूसरी तरह से उन्हे ऐसा रक्षित बना देना चाहिए कि आकस्मिक रूप से वे फिर लगाये न जा सकें। जहां सम्भव हो, ट्रालियों को भी नीचे करके बाहर निकाल लेना चाहिए। ऐसे सभी स्विचों पर एक बोर्ड लटका देना चाहिए जिसमें 'खतरा' और 'लाइन पर आदमी हैं' लिखा हो।

उपकरण को 'अर्थ' (earth) करना-

उपकरण को केवल उसी समय 'अर्थ' (earth) करना चाहिए जबकि उसे बिजली रहित (de-energise) किया जा चुका हो और उपकरण को 'अर्थ' (earth) करने वाले कर्मचारी को अपने आपको इसके बारे में सुनिश्‍चिति कर लेना चाहिए। इस सिलसिले में कोई जल्दबाजी का  कार्य नहीं करना चाहिए। 'अर्थ'  (earth) करने का कार्य कुशलता के साथ किया जाना चाहिए और ऐसा, अर्थिंग सिस्टम और उपकरण के बीच एक पर्याप्त तार (substantial conductor) जोड़कर, करना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, पहले अर्थिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली जंजीर  (earth chain) के एक सिरे को स्थाई 'अर्थ' (earth) से अच्छी तरह जोड़ देना चाहिए और दूसरे सिरे को, एक बिजली के कुचालक छड़ (operating rod) के जरिये से 'अर्थ' (earth) किये जाने वाले हिस्से से फँसा देना चाहिए। बिजली के किसी कुचालक छड़ के न मौजूद होने की दशा में जंजीर को 'अर्थ' (earth) किये जाने वाले हिस्से पर, इस बात की सावधानी बरतते हुए कि उसे फेंकते समय दूसरी हाथ से पकड़ा न जाये, फेंका जा सकता है। लाइन, इत्यादि को 'अर्थ' (earth) करने से पूर्व बिजली रहित कर देना चहिए।