यहां नीचे दिये हुए क्रम के अनुसार, नीचे दी हुई क्रियायें की जायेंगी:
- कार्य की समाप्ति पर कार्य का प्रभारी व्यक्ति अपने आपको इस बात से संतुष्ट कर लेगा कि सभी कार्य करने वाले व्यक्तियों और औजारों को उपकरण से हटा लिया गया है और कार्य करने वाले व्यक्तियों को इस बात की चेतावनी दे दी गई है कि वे न तो अब उसको छुएं और न उसके पास जायें।
- इसके बाद, वह उन 'अर्थ' (earth) कनेक्शनों को, यदि कोई हों, हटा देगा जिन्हें उसने लगाया हो।
- यदि कार्य अनुमति-पत्र जारी करने वाले व्यक्ति द्वारा उसे विशेष रूप से इस कार्य के करने की अनुमति दे दी गई हो, तो वह कार्य-स्थल पर एक ''मैगर परीक्षा" (megger test) करेगा जिससे यह सुनिश्चित हो जाय कि उपकरण बिजली देने के लिए ठीक अवस्था में है।
- उपर दी हुई बातों के सिलसिले में यह प्रमाणित करते हुए कि कार्य संतोषजनक रूप से पूरा कर दिया गया है और यह कि उसकी ओर से उपकरण सजीव (गरम) बनाने के लिए तैयार है, कार्य अनुमति-प्रपत्र में उपयुक्त प्रविष्टियाँ की जायेगी। उसके बाद कार्य अनुमति-पत्र को उस व्यक्ति को सौंप दिया जायेगा जो स्विच-सम्बन्धी क्रियाएं संपादित करने के लिए जिम्मेदार हो।
- यदि आवश्यक हो तो क्रियाओं के लिये जिम्मेदार व्यक्ति नियंत्रक को या किसी ऐसे अन्य अधिकारी को स्थित की सूचना भेज देगा जिसके अनुमोदन से मूल रूप में कार्य अनुमति-पत्र जारी किया गया था, और उपकरण, को सजीव (गरम) बनाने के लिए आवश्यक स्विच-सम्बन्धी क्रियाएं और दूसरी क्रियाओं को संपादित करने के लिये उसकी अनुमति प्राप्त करेगा।
- ऐसी अनुमति प्राप्त करने के बाद यदि आवश्यक हुआ तो वह तब बिजली-घर के 'अर्थ' (earths) को, यदि कोई हों, हटा लेगा, उपकरण को यदि ऐसा करना अनुज्ञेय हो, "मैगर" (megger) करेगा, और उन सभी जगहों से चेतावनी की नोटिसों और काम के फीतों को हटा देगा जहां उन्हें लगाया गया था।
- अपने आपको व्यक्तिगत रूप से इस बात से संतुष्ट कर लेने के बाद कि सभी कार्य करने वाले व्यक्ति, औजार और 'अर्थ' (Earth) हटा लिये गये हैं, कि उस उपकरण पर कार्य करने के लिए जारी किये गए सभी कार्य अनुमति-प्रपत्र ठीक दशा में वापस मिल गए हैं और यह कि उपकरण सजीव (गरम) बनाने (energise) के लिए ठीक अवस्था में है, क्रियाओं के लिए जिम्मेदार व्यक्ति आवश्यक स्विच-सम्बन्धी क्रियाएं संपादित करके उपकरण को सजीव (गरम) बना देगा।
- इसके बाद कार्य अनुमति-प्रपत्र सम्बन्धित उपमंडल अधिकारी (एस०डी०ओ०) के पास अभिलेख के लिए भेज दिये जाने चाहिए।