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सेवानिवृत्ति की नोटिस का मानक प्रपत्र

पत्र संख्या : ..................................

दिनाँक : ............................

कार्यालय-ज्ञापन

एतदद्वरा यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्‍य विधुत परिषद (कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति) विनियमावली- 1975 के विनियम-2 (क) के साथ पठित परिषदाज्ञा संख्या 5008-जी.एम./रा.वि.प.-जी.एम.-10 (25) एच/1975 दिनांक 25 सितम्बर, 1975 के द्वारा अंगीकृत शासनादेश संख्या जी-2-956/दस-534/19/1975 दिनांक 22 मई, 1975 के तहत अधोनामित परिषदीय सेवक को उसकी अधिवर्षता की आयु पूर्ण होने की तारीख के मास के अन्तिम दिन अर्थात उसके नाम के सामने स्तम्भ- 4 के नीचे अंकित तारीख के अपरान्ह के सेवानिवृत्त हो जाने के सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

परिषदीय सेवक का नाम/पदनाम/जन्मतिथि अधिवर्षता की आयु अधिवर्षता की आयु पूर्ण करने की तारीख अधिवर्षता की आयु पूर्ण होने की तारीख की मास की अन्तिम तारीख
1 2 3 4

एकद्द्वारा यह भी आदेश दिये जाते है कि :-

1.

 

उपर्युक्त परिषदीय सेवक की अधिवर्षता की आयु पर सेवानिवृत्ति की तारीख के पहले उनके परिषदीय सेवा में रहते उसकी आठ महीने की सेवा अवधि में :-

 
  (क)

उसकी प्रथम छ: मास की सेवा अवधि मे अनिवार्यत: उसके पेंशन कागजातों की तैयारी के लिए उसकी (1) अर्हकारी सेवा की संगणना, (2) औसत परिलब्धियों का हिसाब और उनके विरूद्ध (3) परिषद की देय रकमों का हिसाब और जो कुछ निकले उसकी वसूली (4) अनुशासनिक/न्यायिक प्रशासनाधिकरण की जांच जो भी हो पूरी करने की कार्यवाही इत्यादि प्रत्येक दशा में शीर्ष प्राथमिकता के साथ पूर्ण कर ली जाय। जो कर्मचारी की सेवानिवृति की तारीख से दो महीने पहले पूरी कर ली जाय।

  (ख)

उसकी अगले सातवें मास की सेवा अवधि के अन्त तक उसकी पेंशन/ग्रेच्युटी/राशिकरण भुगतान आदेश जारी कर दिये जायें।

  (ग)

उसकी अगली और अन्तिम आठवें मास की सेवा अवधि की पहली तारीख को उसकी पेंशन/ ग्रेच्युटी/राशिकरण के अन्तिम भुगतान आदेश दे दिये जायें।

   

 2.

 

सम्बन्धित परिषदीय सेवक की उसकी सेवानिवृत्ति की नोटिस के साथ पेंशन प्रपत्रों की तीन प्रतियां देकर वह उनसे भरवाकर उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले अपनी आठ मास की सेवा अवधि के प्रथम मास में प्राप्त कर लिया जाय।

3.

 

सम्बन्धित परिषदीय सेवक अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले अपनी आठ मास की सेवा अवधि में ही परिषद की सभी तरह की बकाया देय रकमों, जो कोई उनके विरूद्ध निकलती हो, को परिषद के खाते में जमा कर दें।

4.

 

सम्बन्धित परिषदीय सेवक यदि परिषद के आवासीय भवन में रह रहा हो, तो वह अपनी सेवानिवृत्ति के तुरन्त बाद परिषदीय आवास को खाली कर दें, उसके समस्त देयों का तत्काल परिषद को भुगतान कर दें।

     
   

नियुक्ति अधिकारी
नाम/पदनाम

     
सं०:  

 (1) तद्दिनांक :

    प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
     

1.

  मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक।

2.

  अधीक्षण अभियन्‍ता

3.

  उप मुख्य लेखाधिकारी (बी.एस.ए.)/ (जी.पी.एफ) ।
उ.प्र. रा.वि.प., शक्ति भवन, विस्तार खण्ड, लखनऊ।

4.

  उप मुख्य लेखाधिकारी।

5.

  वैयक्तिक सहायक/अधीक्षण अभियन्ता

6.

  सम्बन्धित परिषदीय सेवक।

7.

  आवश्यकतानुसार अन्य सम्बन्धित अधिकारी।
     
   
 

अधिकृत अधिकारी के
हस्ताक्षर एवं
उनका नाम/ पदनाम